नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें बैड कैरेक्टर घोषित करने के फैसले को चुनौती दी थी. खान ओखला से विधायक हैं. जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने याचिका खारिज करते हुए उन्हें गुरुवार को बैड कैरेक्टर के टैग को हटाने के खिलाफ संबंधित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन देने की अनुमति दे दी.
अधिवक्ता एम सूफियां सिद्दिकी अमानतुल्लाह खान की तरफ से कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कोर्ट से कहा कि दिल्ली पुलिस का आदेश मैकेनिकल है. वह बिना किसी सबूत और तथ्य को ध्यान में रखकर काम करती है. याचिकाकर्ता विधायक की छवि को धूमिल करने की दिल्ली पुलिस की दुर्भावना प्रदर्शित होती है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि हिस्ट्रीशीट जिसे गोपनीय माना जाता है, इसके विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता को लीक किया गया. इस खबर को सभी मीडिया संस्थानों ने उठाया और इससे याचिकाकर्ता की छवि खराब हुई.
अधिवक्ता सिद्दीकी ने तर्क दिया कि हिस्ट्रीशीट खोलने के लिए याचिकाकर्ता के बारे में एक राय बनाने का कोई मतलब नहीं था. किसी भी पड़ोसी ने उनके खिलाफ एक भी शिकायत नहीं की है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस ने हिस्ट्रीशीट लीक मामले की जांच भी शुरू नहीं की है. यह दर्शाता है कि पुलिस की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और याचिकाकर्ता की छवि को खराब करने की थी. उन्होंने तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 18 मामले थे, जिनमें से 14 मामलों में बरी या डिस्चार्ज हो चुके हैं. चार में से दो मामलों में जांच लंबित है. एक मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है. ऐसे में याचिकाकर्ता के बारे में ऐसी राय बनाना औचित्यपूर्ण नहीं है.
अमानतुल्लाह खान को बैड कैरेक्टर घोषित करने का प्रस्ताव 28 मार्च को दक्षिण पूर्व जिले के जामिया नगर पुलिस स्टेशन द्वारा भेजा गया था और 30 मार्च को मंजूरी दी गई थी. बता दें कि खान के खिलाफ कुल 18 FIR दर्ज हो चुकी है. पुलिस के अनुसार, हत्या और हत्या की कोशिश सहित कई आपराधिक मामलों में शामिल व्यक्ति को बैड कैरेक्टर का टैग दिया जाता है.
(इनपुटः ANI)