नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी को खारिज कर दिया. इसमें एयर एशिया इंडिया को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उड़ान भरने की अनुमति देने पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि एयर एशिया को दिल्ली से अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देते समय एफडीआई नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया.
नियम के मुताबिक फैसला
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्वामी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि हम एयर एशिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने पर नियम के मुताबिक फैसला करेंगे. केंद्र सरकार ने अपन हलफनामे में कहा था कि एफडीआई की अनुमति नए और वर्तमान दोनों ही तरह की एयर लाईंस कंपनियों को दी जाती है.
याचिका में कहा गया था कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने एयर एशिया इंडिया और विस्तारा को अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने के खिलाफ याचिका दायर कर रखी है.
सीबीआई को लिखा था पत्र
स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने 2018 के मार्च और जुलाई महीने में इसकी शिकायत करते हुए सीबीआई को पत्र लिखा था. उन्होंने मीडिया रिपोर्टस का हवाला देते हुए कहा था कि सीबीआई एयर एशिया इंडिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने के लिए इस्तेमाल किए गए भ्रष्ट तरीकों की जांच कर रही है.
सीबीआई के अलावा ईडी ने भी एयर एशिया के कुछ अधिकारियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है.