ETV Bharat / state

Cabinet Meeting: दिव्यांगजनों को मोटर चालित तिपहिया वाहन देगी दिल्ली सरकार - motorized three wheeler for disabled

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में फैसला किया गया कि दिल्ली सरकार दिल्ली में रहने वाले दिव्यांगजनों को मोटर चालित तिपहिया वाहन देगी.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Apr 4, 2023, 10:50 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार दिल्ली में रहने वाले दिव्यांग जनों को मोटर चालित तिपहिया वाहन देगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली कैबिनेट ने सुगम्य सहायक योजना को मंजूरी दी. योजना के तहत समाज कल्याण विभाग दिव्यांगजनों को स्मार्ट छड़ी, कान की मशीन, व्हील चेयर आदि भी उपलब्ध कराएगा. इसके लिए एक एजेंसी से 5 साल के लिए करार किया जाएगा. समाज कल्याण विभाग अलग-अलग इलाकों में कैंप लगाकर दिव्यांगजनों को ये सारे उपकरण बांटेगा. यह जानकारी दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दी.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ-साथ मुख्य सचिव और संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान कैबिनेट ने दिव्यांगजनों के आवागमन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए सुगम्य सहायक योजना को मंजूरी दी. समाज कल्याण विभाग ने इस योजना का प्रस्ताव रखते हुए कैबिनेट के सामने पेश किया.

यह भी पढ़ेंः Coronavirus Update :एक और कोरोना लहर का इशारा करते आंकड़े!

कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस तरह के लोगों को समाज कल्याण विभाग की तरफ से आर्टिफिशियल लिंब्स भी उपलब्ध कराया जाएगा और इसके लिए एजेंसी के साथ करार भी किया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, सुगम्य सहायक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंड तय किए गए हैं. साथ ही पात्रता भी रखी गई है. इसके तहत कोई भी आवेदक 40 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए.

इसके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र या दिव्यांग जनों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत चिकित्सा संस्थान द्वारा जारी यूडी आईडी कार्ड मान्य होगा. इसके अलावा आवेदक को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का होना आवश्यक है. साथ ही परिवार के सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.

हालांकि, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ह्वीलचेयर मोटर से चलने वाले दोपहिया वाहन को छोड़कर अन्य उपकरण प्राप्त करने के लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है. अंतिम पात्रता यह कि आवेदकों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है. साथ ही आवेदक या उनके माता-पिता को एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि उन्होंने किसी अन्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार से इस तरह की अन्य वस्तु का लाभ नहीं उठाया है.

यह भी पढ़ेंः FMG Exam: विदेश से MBBS करने वाले 22% डॉक्टर ही भारत में पास कर पाते हैं एफएमजी परीक्षा

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार दिल्ली में रहने वाले दिव्यांग जनों को मोटर चालित तिपहिया वाहन देगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली कैबिनेट ने सुगम्य सहायक योजना को मंजूरी दी. योजना के तहत समाज कल्याण विभाग दिव्यांगजनों को स्मार्ट छड़ी, कान की मशीन, व्हील चेयर आदि भी उपलब्ध कराएगा. इसके लिए एक एजेंसी से 5 साल के लिए करार किया जाएगा. समाज कल्याण विभाग अलग-अलग इलाकों में कैंप लगाकर दिव्यांगजनों को ये सारे उपकरण बांटेगा. यह जानकारी दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दी.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ-साथ मुख्य सचिव और संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान कैबिनेट ने दिव्यांगजनों के आवागमन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए सुगम्य सहायक योजना को मंजूरी दी. समाज कल्याण विभाग ने इस योजना का प्रस्ताव रखते हुए कैबिनेट के सामने पेश किया.

यह भी पढ़ेंः Coronavirus Update :एक और कोरोना लहर का इशारा करते आंकड़े!

कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस तरह के लोगों को समाज कल्याण विभाग की तरफ से आर्टिफिशियल लिंब्स भी उपलब्ध कराया जाएगा और इसके लिए एजेंसी के साथ करार भी किया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, सुगम्य सहायक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंड तय किए गए हैं. साथ ही पात्रता भी रखी गई है. इसके तहत कोई भी आवेदक 40 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए.

इसके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र या दिव्यांग जनों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत चिकित्सा संस्थान द्वारा जारी यूडी आईडी कार्ड मान्य होगा. इसके अलावा आवेदक को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का होना आवश्यक है. साथ ही परिवार के सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.

हालांकि, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ह्वीलचेयर मोटर से चलने वाले दोपहिया वाहन को छोड़कर अन्य उपकरण प्राप्त करने के लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है. अंतिम पात्रता यह कि आवेदकों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है. साथ ही आवेदक या उनके माता-पिता को एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि उन्होंने किसी अन्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार से इस तरह की अन्य वस्तु का लाभ नहीं उठाया है.

यह भी पढ़ेंः FMG Exam: विदेश से MBBS करने वाले 22% डॉक्टर ही भारत में पास कर पाते हैं एफएमजी परीक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.