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दिल्ली में धूल उड़ाने पर 253 निर्माण साइट्स को नोटिस, 32.40 लाख का लगाया जुर्माना

दिल्ली में प्रदूषण (Pollution in Delhi) रोकने के लिए चलाये जा रहे एंटी डस्ट कैंपेन (Anti Dust Campaign in Delhi) के तहत 253 निर्माण स्थलों के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हो रहा था. इन जगहों पर नोटिस जारी करने के साथ 32.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Environment Minister Gopal Rai) का कहना है कि दिल्ली में 6 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैम्पेन चलाया जा रहा है, जो 6 नवम्बर तक चलेगा.

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पर्यावरण मंत्री गोपाल राय
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Published : Oct 26, 2022, 10:56 PM IST

नई दिल्ली : प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्यावरण विभाग द्वारा शुरू एंटी डस्ट कैंपेन (Anti Dust Campaign in Delhi) के तहत अभी तक कुल 253 निर्माण स्थल पर धूल उड़ाने वालों पर नोटिस जारी कर 32.40 लाख का जुर्माना किया गया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Environment Minister Gopal Rai) का कहना है कि दिल्ली में 6 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन (Anti Dust Campaign in Delhi) चलाया जा रहा है, जो 6 नवंबर तक चलेगा. इस अभियान के लिए 586 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें 12 संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं. ये दिल्ली के अंदर अलग-अलग स्थानों पर चल रहे निर्माण स्थलों का निरीक्षण (Construction Sites Inspection) कर रहे हैं और मानदंडों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर रहे हैं. सभी टीमों को लगातार निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है.

उन्होंने बुधवार को एंटी डस्ट अभियान को लेकर पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान गोपाल राय ने बताया कि एंटी डस्ट कैंपेन से सम्बंधित टीमों ने अभी तक 6868 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया और निर्माण स्थलों पर जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर 253 स्थलों को नोटिस और चालान जारी किया है. साथ ही 32.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

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निर्माण साइट्स को नोटिस

उन्होंने बताया कि टीम लगातार निर्माण साइट्स का दौरा कर रही है. यह टीम यह सुनिश्चित करेगी कि वहां निर्माण संबंधी दिशा निर्देशों का पालन हो. निर्माण साइट्स पर 14 सूत्रीय नियमों को लागू करना जरूरी है. यह अभियान 6 नवंबर तक चलेगा. पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जो भी साइट्स डस्ट कंट्रोल के नियम का पालन नहीं करेगा, उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियम के उल्लंघन होने पर एनजीटी की गाइड लाइन के मुताबिक 10 हजार से 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर ज्यादा उल्लंघन होगा तो कंस्ट्रक्शन साइट को बंद कर दिया जाएगा.

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निर्माण साइट्स को नोटिस

ये भी पढ़ें : दिल्ली का आनंद विहार बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट, सरकार कर रही विशेष इंतजाम

दिल्ली में सर्दी की शुरुआत होते ही प्रदूषण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने 30 सितम्बर को विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की थी. इसके आधार पर संबंधित विभागों ने इसे लागू कर दिया है. ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है, जहां से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है. प्रदूषण को कम करने के लिए कई अभियान चला रही है, जिसमें एंटी डस्ट अभियान, बायो डीकम्पोज़र का छिड़काव, वृक्षारोपण अभियान, पटाखों को लेकर जागरूकता अभियान, मोबाइल एंटी स्मोग गन से पानी के छिड़काव का अभियान आदि प्रमुख है.

ये भी पढ़ें : भारतीय नोट पर गांधी जी के साथ लक्ष्मी-गणेश की फोटो छापी जाए : अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली : प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्यावरण विभाग द्वारा शुरू एंटी डस्ट कैंपेन (Anti Dust Campaign in Delhi) के तहत अभी तक कुल 253 निर्माण स्थल पर धूल उड़ाने वालों पर नोटिस जारी कर 32.40 लाख का जुर्माना किया गया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Environment Minister Gopal Rai) का कहना है कि दिल्ली में 6 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन (Anti Dust Campaign in Delhi) चलाया जा रहा है, जो 6 नवंबर तक चलेगा. इस अभियान के लिए 586 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें 12 संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं. ये दिल्ली के अंदर अलग-अलग स्थानों पर चल रहे निर्माण स्थलों का निरीक्षण (Construction Sites Inspection) कर रहे हैं और मानदंडों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर रहे हैं. सभी टीमों को लगातार निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है.

उन्होंने बुधवार को एंटी डस्ट अभियान को लेकर पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान गोपाल राय ने बताया कि एंटी डस्ट कैंपेन से सम्बंधित टीमों ने अभी तक 6868 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया और निर्माण स्थलों पर जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर 253 स्थलों को नोटिस और चालान जारी किया है. साथ ही 32.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

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निर्माण साइट्स को नोटिस

उन्होंने बताया कि टीम लगातार निर्माण साइट्स का दौरा कर रही है. यह टीम यह सुनिश्चित करेगी कि वहां निर्माण संबंधी दिशा निर्देशों का पालन हो. निर्माण साइट्स पर 14 सूत्रीय नियमों को लागू करना जरूरी है. यह अभियान 6 नवंबर तक चलेगा. पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जो भी साइट्स डस्ट कंट्रोल के नियम का पालन नहीं करेगा, उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियम के उल्लंघन होने पर एनजीटी की गाइड लाइन के मुताबिक 10 हजार से 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर ज्यादा उल्लंघन होगा तो कंस्ट्रक्शन साइट को बंद कर दिया जाएगा.

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दिल्ली में सर्दी की शुरुआत होते ही प्रदूषण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने 30 सितम्बर को विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की थी. इसके आधार पर संबंधित विभागों ने इसे लागू कर दिया है. ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है, जहां से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है. प्रदूषण को कम करने के लिए कई अभियान चला रही है, जिसमें एंटी डस्ट अभियान, बायो डीकम्पोज़र का छिड़काव, वृक्षारोपण अभियान, पटाखों को लेकर जागरूकता अभियान, मोबाइल एंटी स्मोग गन से पानी के छिड़काव का अभियान आदि प्रमुख है.

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