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Sisodia Misbehaviour Case: कोर्ट ने पुलिस से मांगी मैनहैंडलिंग की CCTV फुटेज, अगली सुनवाई 25 अगस्त को

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ गत 23 मई को की गई मैनहैंडलिंग के मामले में बुधवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने को कहा है. बता दें, सिसोदिया ने जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिसपर 28 जुलाई को सुनवाई होगी.

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Published : Jul 19, 2023, 1:58 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के कथित आबकारी घोटाला मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सिसोदिया के साथ 23 मई को की गई मैनहैंडलिंग की सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव में लेकर कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए टाल दी.

बता दें कि इससे पहले मैनहैंडलिंग के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल कर सिसोदिया को आगे के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश करने की अनुमति मांगी गई थी. आप आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली पुलिस द्वारा सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था. उस समय कोर्ट ने दो बार की सुनवाई के लिए सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश करने की अनुमति दे दी थी. इसके बाद छह जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई में दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा संबंधी चिंताएं बताते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की मांग को ठुकराते हुए कोर्ट ने सिसोदिया को फिजिकल रूप में कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था.

दिल्ली पुलिस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश करने की दलील का सिसोदिया के वकील ने यह कहकर विरोध किया था कि उन्हें प्रभावी सुनवाई के लिए शारीरिक रूप से पेश होने का अधिकार है. आरोपी को अदालत में पेश करने के अधिकार में कटौती नहीं की जानी चाहिए. इस पर न्यायाधीश ने आदेश दिया कि अब मनीष सिसोदिया को अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से पेश किया जाएगा. जिसके अनुसार आज सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया.

ये भी पढे़ंः Delhi Liquor Scam: ED की बड़ी कार्रवाई, मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी सीमा की संपत्ति अटैच

जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका
उल्लेखनीय है कि सिसोदिया सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज केस में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत रद्द करने के निर्णय के खिलाफ छह जुलाई को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे. ईडी द्वारा दर्ज केस में हाई कोर्ट ने छह जुलाई को ही सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की थी. जबकि इससे पहले भी मई माह में सीबीआई वाले केस में हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जबकि निचली अदालत (राउज एवेन्यू) में अप्रैल माह में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई थी. इसके बाद सिसोदिया के पास अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जमानत अर्जी दाखिल करने का विकल्प बचा था. अब सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई होनी है.

ये भी पढ़ेंः Delhi Liquor Scam: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा गिरफ्तार, 4 दिन के ED रिमांड पर

नई दिल्ली: दिल्ली के कथित आबकारी घोटाला मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सिसोदिया के साथ 23 मई को की गई मैनहैंडलिंग की सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव में लेकर कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए टाल दी.

बता दें कि इससे पहले मैनहैंडलिंग के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल कर सिसोदिया को आगे के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश करने की अनुमति मांगी गई थी. आप आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली पुलिस द्वारा सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था. उस समय कोर्ट ने दो बार की सुनवाई के लिए सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश करने की अनुमति दे दी थी. इसके बाद छह जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई में दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा संबंधी चिंताएं बताते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की मांग को ठुकराते हुए कोर्ट ने सिसोदिया को फिजिकल रूप में कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था.

दिल्ली पुलिस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश करने की दलील का सिसोदिया के वकील ने यह कहकर विरोध किया था कि उन्हें प्रभावी सुनवाई के लिए शारीरिक रूप से पेश होने का अधिकार है. आरोपी को अदालत में पेश करने के अधिकार में कटौती नहीं की जानी चाहिए. इस पर न्यायाधीश ने आदेश दिया कि अब मनीष सिसोदिया को अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से पेश किया जाएगा. जिसके अनुसार आज सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया.

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जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका
उल्लेखनीय है कि सिसोदिया सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज केस में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत रद्द करने के निर्णय के खिलाफ छह जुलाई को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे. ईडी द्वारा दर्ज केस में हाई कोर्ट ने छह जुलाई को ही सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की थी. जबकि इससे पहले भी मई माह में सीबीआई वाले केस में हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जबकि निचली अदालत (राउज एवेन्यू) में अप्रैल माह में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई थी. इसके बाद सिसोदिया के पास अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जमानत अर्जी दाखिल करने का विकल्प बचा था. अब सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई होनी है.

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