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आईआरसीटीसी घोटाला: बचाव पक्ष ने सीबीआई से दस्तावेजों की मांग की - आईआरसीटीसी घोटाला मामले

आईआरसीटीसी घोटाला मामले (IRCTC scam case) में आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया है. इस दौरान बचाव पक्ष ने सीबीआई से दस्तावेज व अन्य साक्ष्यों की मांग की है. कोर्ट ने सीबीआई को 14 नवंबर तक सभी दस्तावेज कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिये हैं.

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आईआरसीटीसी घोटाला मामले
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Published : Oct 29, 2022, 9:18 PM IST

नई दिल्ली: आईआरसीटीसी घोटाला मामले (IRCTC scam case) में लालू यादव और उनके परिवार समेत 11 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई (CBI) ने आरोप पत्र दाखिल किया है. आरोप पत्र पर बहस के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने 19 नवंबर की तिथि तय की है. इस दौरान बचाव पक्ष ने सीबीआई से दस्तावेज व अन्य साक्ष्यों की मांग की है. कोर्ट ने सीबीआई को 14 नवंबर तक सभी दस्तावेज कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिये हैं.

राउज एवेन्यू कोर्ट से विशेष सीबीआई न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत में शनिवार को आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सुनवाई हुई. इस मामले में लालू प्रसाद यादव उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल किया है. आरोप पत्र पर बहस से पहले बचाव पक्ष की तरफ से सभी साक्ष्य व दस्तावेजों की मांग की गई है जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर 14 नवंबर तक कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है. वहीं आरोप पत्र पर बहस के लिए 19 नवंबर की तिथि तय की गई है. इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई के आवेदन जिसमें तेजस्वी यादव की जमानत निरस्त करने की मांग की गई थी को खारिज कर दिया था.

ये भी पढ़ें : सिसोदिया ने बीजेपी नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- ऑपरेशन लोटस के तहत खरीदे जा रहे MLAs

इस मामले में राबड़ी देवी तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ आईआरसीटीसी द्वारा संचालित होटलों का संचालन देने की एवज में जमीन अपने नाम कराने का आरोप है. इस मामले में सीबीआई और ईडी जांच कर रही हैं. तेजस्वी यादव को पटियाला हाउस कोर्ट ने इसी मामले में जमानत दी है. फिलहाल यह मामला राउस एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है.

ये भी पढ़ें : दिल्ली में छठ पूजा के बहाने पूर्वांचल के मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुटे राजनीतिक दल

नई दिल्ली: आईआरसीटीसी घोटाला मामले (IRCTC scam case) में लालू यादव और उनके परिवार समेत 11 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई (CBI) ने आरोप पत्र दाखिल किया है. आरोप पत्र पर बहस के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने 19 नवंबर की तिथि तय की है. इस दौरान बचाव पक्ष ने सीबीआई से दस्तावेज व अन्य साक्ष्यों की मांग की है. कोर्ट ने सीबीआई को 14 नवंबर तक सभी दस्तावेज कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिये हैं.

राउज एवेन्यू कोर्ट से विशेष सीबीआई न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत में शनिवार को आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सुनवाई हुई. इस मामले में लालू प्रसाद यादव उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल किया है. आरोप पत्र पर बहस से पहले बचाव पक्ष की तरफ से सभी साक्ष्य व दस्तावेजों की मांग की गई है जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर 14 नवंबर तक कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है. वहीं आरोप पत्र पर बहस के लिए 19 नवंबर की तिथि तय की गई है. इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई के आवेदन जिसमें तेजस्वी यादव की जमानत निरस्त करने की मांग की गई थी को खारिज कर दिया था.

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इस मामले में राबड़ी देवी तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ आईआरसीटीसी द्वारा संचालित होटलों का संचालन देने की एवज में जमीन अपने नाम कराने का आरोप है. इस मामले में सीबीआई और ईडी जांच कर रही हैं. तेजस्वी यादव को पटियाला हाउस कोर्ट ने इसी मामले में जमानत दी है. फिलहाल यह मामला राउस एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है.

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