नई दिल्लीः पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा. कार्ति चिदंबरम ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के एक मामले में जमानत याचिका दायर की थी. इससे पहले 3 जून को ये याचिका खारिज कर दी गई थी.
8 जून को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से एएसजी एसवी राजू और कार्ति चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी थीं. बता दें कि 3 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. सीबीआई के मुताबिक 14 मई को पी चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था.
इसे भी पढ़ेंः MGP ग्रुप के 40 से अधिक ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा
बता दें कि कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त करने के बाद 250 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा प्रदान कर रहे थे. सीबीआइ के मुताबिक तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख की राशि का भुगतान किया, जिसने इसे चीनी वीजा के लिए रिश्वत के रूप में एस भास्कर रमन को दिया था.