नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाईकोर्ट आज ही फैसला सुनाएगा.
पिछले 14 अगस्त को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने ईडी से रातुल पुरी की जब्त संपत्तियों और इस केस में उसकी भूमिका पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो पूछताछ के दौरान रातुल पुरी के बयानों को भी सौंपें.
'हिरासत में लेकर पूछताछ की जरुरत नहीं'
रातुल पुरी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि रातुल पुरी की हिरासत में लेकर पूछताछ की कोई जरुरत नहीं है. उन्होंने कहा था कि पिछले छह महीने में रातुल पुरी से 26 बार पूछताछ की जा चुकी है. रातुल पुरी का नाम बतौर अभियुक्त कहीं नहीं है. यहां तक कि ईडी ने इस संबंध में चार पूरक आरोप पत्र दाखिल किए हैं लेकिन उनमें कहीं भी रातुल पुरी का नाम नहीं है. ईडी की तरफ से एएसजी अमन लेखी ने कहा था कि रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए क्योंकि इस मामले की जांच नाजुक मोड़ पर है. रातुल पुरी ईडी को जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. इस बात की आशंका है कि रातुल पुरी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं.