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बाटला हाउस: आरिज खान की सजा पर क्या बोले तत्कालीन ACP संजीव यादव - बाटला हाउस मामला आरिज खान दोषी

दिल्ली के बाटला हाउस मामले में स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किए गए आरिज़ खान को दोषी ठहराए जाने पर DCP संजीव यादव ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालत से न्याय हुआ है.

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आरिज खान की सजा पर क्या बोले तत्कालीन DCP संजीव यादव
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Published : Mar 8, 2021, 5:00 PM IST

Updated : Mar 8, 2021, 6:52 PM IST

नई दिल्ली: बाटला हाउस मामले में स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किए गए आरिज़ खान को दोषी ठहराए जाने पर डीसीपी संजीव यादव ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालत से न्याय हुआ है. इस मुठभेड़ में जाबांज इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हुए थे. अदालत ने आरिज़ खान को दोषी ठहराकर इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा के परिवार को इंसाफ दिया है.

बाटला हाउस: आरिज खान की सजा पर क्या बोले तत्कालीन ACP संजीव यादव


2018 में गिरफ्तार हुआ था आरिज

DCP संजीव यादव के अनुसार वर्ष 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर में दो आतंकी मारे गए थे. एक आतंकी को उन्होंने पकड़ लिया था जबकि दो आतंकी फरार होने में कामयाब रहे थे. वहीं इस मुठभेड़ में उनके जाबांज इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हो गए थे. इस मामले में फरार हुए एक आतंकी को स्पेशल सेल ने 2010 में गिरफ्तार किया था. उसे 2013 में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. वहीं इस मामले में फरार चल रहे आरिज़ खान को फरवरी 2018 में स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था.

तीन साल में दोषी ठहराया गया आरिज़
DCP संजीव यादव ने बताया कि इस मामले में आरिज़ खान की गिरफ्तारी के महज तीन साल के भीतर उसे दोषी ठहराया गया है. इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर रहे श्रीनिवासन ने कर आरोप पत्र दाखिल किया था. इस मामले में दाखिल आरोपपत्र की लगभग सभी धाराओं के तहत आरिज़ खान को अदालत ने दोषी ठहराया है. इसके अलावा उनके एक हवलदार पर चलाई गई गोली के मामले में भी उसे दोषी ठहराया गया है.

नई दिल्ली: बाटला हाउस मामले में स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किए गए आरिज़ खान को दोषी ठहराए जाने पर डीसीपी संजीव यादव ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालत से न्याय हुआ है. इस मुठभेड़ में जाबांज इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हुए थे. अदालत ने आरिज़ खान को दोषी ठहराकर इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा के परिवार को इंसाफ दिया है.

बाटला हाउस: आरिज खान की सजा पर क्या बोले तत्कालीन ACP संजीव यादव


2018 में गिरफ्तार हुआ था आरिज

DCP संजीव यादव के अनुसार वर्ष 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर में दो आतंकी मारे गए थे. एक आतंकी को उन्होंने पकड़ लिया था जबकि दो आतंकी फरार होने में कामयाब रहे थे. वहीं इस मुठभेड़ में उनके जाबांज इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हो गए थे. इस मामले में फरार हुए एक आतंकी को स्पेशल सेल ने 2010 में गिरफ्तार किया था. उसे 2013 में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. वहीं इस मामले में फरार चल रहे आरिज़ खान को फरवरी 2018 में स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था.

तीन साल में दोषी ठहराया गया आरिज़
DCP संजीव यादव ने बताया कि इस मामले में आरिज़ खान की गिरफ्तारी के महज तीन साल के भीतर उसे दोषी ठहराया गया है. इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर रहे श्रीनिवासन ने कर आरोप पत्र दाखिल किया था. इस मामले में दाखिल आरोपपत्र की लगभग सभी धाराओं के तहत आरिज़ खान को अदालत ने दोषी ठहराया है. इसके अलावा उनके एक हवलदार पर चलाई गई गोली के मामले में भी उसे दोषी ठहराया गया है.

Last Updated : Mar 8, 2021, 6:52 PM IST
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