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1984 Sikh Riot: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर मामले में दस्तावेज पेश करने के लिए रिकॉर्ड रूम को नोटिस, कल फिर सुनवाई

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Published : Jul 6, 2023, 7:06 PM IST

सिख विरोधी दंगा में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़ सकती है. कोर्ट ने उनके खिलाफ एक मामले के दस्तावेज पेश करने के लिए रिकॉर्ड रूम को नया नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई कल यानी शुक्रवार को होगी.

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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान कथित पुल बंगश में हत्याओं से संबंधित कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ एक मामले के दस्तावेज पेश करने के लिए गुरुवार को ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड रूम के प्रभारी को नया नोटिस जारी किया. एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) विधि गुप्ता आनंद ने कड़कड़डूमा कोर्ट के रिकॉर्ड रूम प्रभारी को नोटिस जारी किया, जहां पहले मामले की सुनवाई हो रही थी.

उन्हें शुक्रवार तक मामले का रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया, जब अदालत सुनवाई करेगी. शुक्रवार सुबह 11 बजे तक रिकॉर्ड पेश किया जाना है. अदालत ने निर्देश दिया कि रिकॉर्ड का पता लगा लिया गया है. कार्यवाही के दौरान CBI ने अदालत को बताया कि टाइटलर की आवाज के नमूने की फोरेंसिक जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) को एक आवेदन भेजा गया है.

यह भी पढ़ेंः Anti-Sikh Riots Case 1984: सीबीआई ने टाइटलर की आवाज का नमूना लिया

पिछली सुनवाई में मांगे थे रिकॉर्डः कोर्ट ने 30 जून को मामले से जुड़े ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड तलब किए थे. सीबीआई ने 20 मई को इस मामले में टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे को आग लगा दी गई थी.

तीन लोगों की हुई थी मौतः विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में सीबीआई ने कहा कि टाइटलर ने एक नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद मार्केट में एकत्रित भीड़ को उकसाया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा जल गया और तीन सिखों ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की मौत हो गई. सीबीआई ने कहा कि एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान कथित पुल बंगश में हत्याओं से संबंधित कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ एक मामले के दस्तावेज पेश करने के लिए गुरुवार को ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड रूम के प्रभारी को नया नोटिस जारी किया. एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) विधि गुप्ता आनंद ने कड़कड़डूमा कोर्ट के रिकॉर्ड रूम प्रभारी को नोटिस जारी किया, जहां पहले मामले की सुनवाई हो रही थी.

उन्हें शुक्रवार तक मामले का रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया, जब अदालत सुनवाई करेगी. शुक्रवार सुबह 11 बजे तक रिकॉर्ड पेश किया जाना है. अदालत ने निर्देश दिया कि रिकॉर्ड का पता लगा लिया गया है. कार्यवाही के दौरान CBI ने अदालत को बताया कि टाइटलर की आवाज के नमूने की फोरेंसिक जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) को एक आवेदन भेजा गया है.

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पिछली सुनवाई में मांगे थे रिकॉर्डः कोर्ट ने 30 जून को मामले से जुड़े ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड तलब किए थे. सीबीआई ने 20 मई को इस मामले में टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे को आग लगा दी गई थी.

तीन लोगों की हुई थी मौतः विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में सीबीआई ने कहा कि टाइटलर ने एक नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद मार्केट में एकत्रित भीड़ को उकसाया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा जल गया और तीन सिखों ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की मौत हो गई. सीबीआई ने कहा कि एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं.

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