नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी और कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की विदेश जाने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज विकास ढल ने पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर डीके शिवकुमार को विदेश जाने की अनुमति दी है. कोर्ट ने डीके शिवकुमार को निर्देश दिया कि वह अपनी विदेश यात्रा का विस्तृत विवरण कोर्ट में दाखिल करें.
कोर्ट ने कहा कि डीके शिवकुमार विदेश यात्रा के लिए भारत सरकार से मिले अनुमति पत्र की प्रति दाखिल करें. कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि वे विदेश यात्रा के दौरान इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे और न ही किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे. कोर्ट ने शनिवार दोपहर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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डीके शिवकुमार ने यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से जुड़े कार्यकम्र में शामिल होने के लिए 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक दुबई जाने की अनुमति मांगी थी. सुनवाई के दौरान ईडी ने डीके शिवकुमार की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी ली जाती है. इस पर डीके शिवकुमार के वकील ने कहा था कि कर्नाटक सरकार, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को विदेश यात्रा पर जाने की मंजूरी दे चुकी है. विदेश यात्रा की राजनीतिक मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को दिया जाने वाला आवेदन भी दिया जा चुका है.
बता दें कि 2 अगस्त को कोर्ट ने इस मामले के चार आरोपियों को जमानत दी थी. कोर्ट ने जिन आरोपियों को जमानत दी थी उनमें सचिन नारायण, सुनील कुमार शर्मा, आंजनेय हनुमंतैया और राजेन्द्र एन शामिल हैं. इस मामले में डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है. 31 मई को कोर्ट ने डीके शिवकुमार समेत पांच आरोपियों के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
ईडी ने सभी आरोपियों के खिलाफ 26 मई 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था. डीके शिवकुमार को 3 सितंबर 2019 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. 23 अक्टूबर 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी.
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