पिछले 28 जनवरी को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में नियमित जमानत दे दी थी. कोर्ट ने ईडी के मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी नियमित जमानत दे दी थी. कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. पिछले 19 जनवरी को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने लालू यादव को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी
19 नवंबर 2018 को लालू यादव खराब स्वास्थ्य के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे. उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि अस्पताल प्रशासन या जेल प्रशासन सुनवाई के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये लालू प्रसाद यादव को पेश करने का इंतजाम करें. इसी आदेश का पालन करते हुए लालू यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था.
जमानत पर CBI का विरोध
पिछले 6 अक्टूबर को कोर्ट ने राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने तेजस्वी और राबड़ी के जमानत का विरोध किया था. सीबीआई ने कहा कि इनके जमानत रहने पर जांच प्रभावित हो सकती है. इससे पहले इस मामले में ये सभी आरोपी अंतरिम जमानत पर थे.
संज्ञान से पहले पढ़ने की जरूरत
पिछले 17 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था. सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि सभी आरोपियों को बतौर अभियुक्त समन जारी किया जाए. कोर्ट ने कहा था कि आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से पहले इसे पढ़ने की जरूरत है.
राबड़ी सहित 16 आरोपी
इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.
लालू यादव पर आरोप
लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किए थे. रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था.