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एआईएडीएमके के शशि कला गुट से 50 करोड़ की ठगी मामले में सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप तय

दिल्ली की एक अदालत ने पीएमएलए की धारा 4 और धारा 3 के तहत महाठग सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप तय किए(Charges framed against Sukesh Chandrashekhar). कोर्ट ने एआईएडीएमके के शशि कला गुट को चुनाव आयोग से दो पत्ते का प्रतीक दिलाने के नाम पर 50 करोड़ रुपए मांगने के मामले में दाखिल आरोप पत्र पर सुनवाई कर रहा था.

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Published : Oct 20, 2022, 2:31 PM IST

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने एआईएडीएमके के शशि कला गुट से 50 करोड़ की ठगी मामले में बुधवार को महाठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ आरोप तय(Charges framed against Sukesh Chandrashekhar) कर दिए. विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने आरोप तय करते हुए कहा, आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ पीएमएलए, 2002 की धारा 3 और पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अलग से आरोप तय किए गए हैं.

अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए 4 नवंबर, 2022 की तारीख तय की है. इससे पहले 15 अक्टूबर, 2022 को, अदालत ने आरोप तय करने का आदेश दिया था और कहा था कि अदालत की राय है कि धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए आरोपी सुकाश के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है.अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी को अपराध शाखा दिल्ली पुलिस ने 16 अप्रैल 2017 को हयात रीजेंसी होटल से गिरफ्तार किया था और उसके कब्जे से 1.30 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए थे. इसके बाद अपराध शाखा ने आरोपी सुकेश चंद्रशेखर और टीटीवी दिनाकरण के खिलाफ आईपीसी की धारा 170/120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 (पीसी एक्ट) के तहत प्राथमिकी दर्ज की। आरोप था कि सुकेश चंद्रशेखर ने टीटीवी दिनाकरन से पैसे लिए थे.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका खारिज की

अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को चुनाव आयोग से अनुकूल आदेश के बदले में 50 करोड़ रुपये देने का वादा किया गया था. इसके अलावा आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के कब्जे से एक मर्सिडीज बेंज कार और एक बीएमडब्ल्यू कार भी बरामद की गई. कार को जब्त कर लिया गया. ईडी ने 1 अप्रैल 2022 को सुकेश चंद्र शेखर को गिरफ्तार किया था, 14 दिन की हिरासत के बाद उसे जेल भेज दिया गया था. सुकेश चंद शेखर अभी भी ठगी के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.

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नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने एआईएडीएमके के शशि कला गुट से 50 करोड़ की ठगी मामले में बुधवार को महाठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ आरोप तय(Charges framed against Sukesh Chandrashekhar) कर दिए. विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने आरोप तय करते हुए कहा, आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ पीएमएलए, 2002 की धारा 3 और पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अलग से आरोप तय किए गए हैं.

अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए 4 नवंबर, 2022 की तारीख तय की है. इससे पहले 15 अक्टूबर, 2022 को, अदालत ने आरोप तय करने का आदेश दिया था और कहा था कि अदालत की राय है कि धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए आरोपी सुकाश के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है.अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी को अपराध शाखा दिल्ली पुलिस ने 16 अप्रैल 2017 को हयात रीजेंसी होटल से गिरफ्तार किया था और उसके कब्जे से 1.30 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए थे. इसके बाद अपराध शाखा ने आरोपी सुकेश चंद्रशेखर और टीटीवी दिनाकरण के खिलाफ आईपीसी की धारा 170/120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 (पीसी एक्ट) के तहत प्राथमिकी दर्ज की। आरोप था कि सुकेश चंद्रशेखर ने टीटीवी दिनाकरन से पैसे लिए थे.

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अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को चुनाव आयोग से अनुकूल आदेश के बदले में 50 करोड़ रुपये देने का वादा किया गया था. इसके अलावा आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के कब्जे से एक मर्सिडीज बेंज कार और एक बीएमडब्ल्यू कार भी बरामद की गई. कार को जब्त कर लिया गया. ईडी ने 1 अप्रैल 2022 को सुकेश चंद्र शेखर को गिरफ्तार किया था, 14 दिन की हिरासत के बाद उसे जेल भेज दिया गया था. सुकेश चंद शेखर अभी भी ठगी के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.

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