नई दिल्ली: दिल्ली की मेयर डॉ. शेली ओबेरॉय को बुधवार को केंद्र सरकार ने एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन-2023 में भाग लेने के लिए ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने की राजनीतिक अनुमति दे दी है. आपको बता दें कि राजनीतिक मंजूरी न देने के खिलाफ बुधवार को शैली ओबेरॉय ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जहां मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ के समक्ष ओबेरॉय के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में तात्कालिकता है क्योंकि ओबेरॉय को 9 अक्टूबर को यात्रा करनी है.शिखर सम्मेलन 11 अक्टूबर से शुरू होगा.
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए बुधवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था. सुनवाई से पहले ही केंद्र ने मेयर ओबेरॉय के विदेश दौरे को मंजूरी दे दी. मेयर ने इस मामले पर एक प्रस्ताव भेजा था. 15 जून को दिल्ली नगर निगम आयुक्त ने फाइल सचिव, शहरी विकास को भेज दी, जिन्होंने इसे मुख्य सचिव को भेज दिया था. इसके बाद शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा था. फाइल 22 सितंबर को उपराज्यपाल द्वारा विदेश मंत्रालय को भेजी गई थी.
हालांकि, एमईए ने अभी तक ओबेरॉय को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन उनके साथ यात्रा करने वाले आईएएस अधिकारी को मंजूरी दे दी गई है. उल्लेखनीय है कि हाल ही में दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार के विकास मंत्री गोपाल राय ने भी एक सम्मेलन भाग लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विदेश यात्रा की राजनीतिक अनुमति न मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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