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रेप मामले में फरार बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ले रही इंटरपोल की मदद, एजेंसी ने कोर्ट को सौंपा स्टेटस रिपोर्ट

Baba Virendra Dev Dixit in rape case: बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की गिरफ्तारी मामले में हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने केस इंवेस्टिगेशन की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी. सीबीआई ने कहा कि वह दीक्षित को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 24, 2023, 8:58 PM IST

नई दिल्ली: रेप के मामले में फरार चल रहे रोहिणी स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के संस्थापक बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की गिरफ्तारी मामले में सीबीआई ने कोर्ट को शुक्रवार को स्टेटस रिपोर्ट भेजी. सीबीआई ने कहा कि वह दीक्षित को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है. दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा है कि उन्हें लगता है कि दीक्षित विदेश भाग गया है, वो दीक्षित को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल की भी मदद ले रही है.

कोर्ट के निर्देशों का हो रहा पालन: सीबीआई की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट पर कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वो कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन कर रही है. इसी मामले पर सुनवाई करते हुए 12 सितंबर को हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खातों को फ्रीज करने के लिए वह स्वतंत्र है. इसके पहले 31 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को गिरफ्तार करने की हर संभव कोशिश करे.

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि वीरेंद्र देव दीक्षित या उसके शिष्य यू-ट्यूब चैनल पर काफी सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं. मार्च 2018 से लेकर अब तक काफी वीडियो अपलोड कर चुके हैं. सीबीआई अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 166ए के तहत ब्रिटेन, नेपाल समेत दूसरे देशों को आग्रह भेजें जहां से ये वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं. कोर्ट ने कहा था कि वीरेंद्र देव दीक्षित के देश भर में कई आश्रम हैं, सीबीआई इन आश्रमों के मालिकों का पता लगाए.

ये भी पढ़ें: बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम की निगरानी के लिए कमेटी गठित, किरण बेदी करेंगी निगरानी

स्थिति पर रखी जा रही नजर: 26 अप्रैल, 2022 को हाईकोर्ट ने रोहिणी के आश्रम में महिलाओं की स्थिति पर नजर रखने के लिए संबंधित इलाके के डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था. हाईकोर्ट ने इस कमेटी के कार्यकलाप के निरीक्षण के लिए पुड्डुचेरी के उप-राज्यपाल किरण बेदी को नियुक्त किया था.

कोर्ट ने कहा था कि आश्रम अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए स्वतंत्र होगी. उन्होंने कहा था कि आश्रम का मालिक वीरेंद्र देव दीक्षित है. उसके खिलाफ दस से ज्यादा केस दर्ज हैं. उसके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली आबकारी घोटाला केस: AAP सांसद संजय सिंह ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की

नई दिल्ली: रेप के मामले में फरार चल रहे रोहिणी स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के संस्थापक बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की गिरफ्तारी मामले में सीबीआई ने कोर्ट को शुक्रवार को स्टेटस रिपोर्ट भेजी. सीबीआई ने कहा कि वह दीक्षित को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है. दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा है कि उन्हें लगता है कि दीक्षित विदेश भाग गया है, वो दीक्षित को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल की भी मदद ले रही है.

कोर्ट के निर्देशों का हो रहा पालन: सीबीआई की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट पर कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वो कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन कर रही है. इसी मामले पर सुनवाई करते हुए 12 सितंबर को हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खातों को फ्रीज करने के लिए वह स्वतंत्र है. इसके पहले 31 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को गिरफ्तार करने की हर संभव कोशिश करे.

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि वीरेंद्र देव दीक्षित या उसके शिष्य यू-ट्यूब चैनल पर काफी सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं. मार्च 2018 से लेकर अब तक काफी वीडियो अपलोड कर चुके हैं. सीबीआई अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 166ए के तहत ब्रिटेन, नेपाल समेत दूसरे देशों को आग्रह भेजें जहां से ये वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं. कोर्ट ने कहा था कि वीरेंद्र देव दीक्षित के देश भर में कई आश्रम हैं, सीबीआई इन आश्रमों के मालिकों का पता लगाए.

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स्थिति पर रखी जा रही नजर: 26 अप्रैल, 2022 को हाईकोर्ट ने रोहिणी के आश्रम में महिलाओं की स्थिति पर नजर रखने के लिए संबंधित इलाके के डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था. हाईकोर्ट ने इस कमेटी के कार्यकलाप के निरीक्षण के लिए पुड्डुचेरी के उप-राज्यपाल किरण बेदी को नियुक्त किया था.

कोर्ट ने कहा था कि आश्रम अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए स्वतंत्र होगी. उन्होंने कहा था कि आश्रम का मालिक वीरेंद्र देव दीक्षित है. उसके खिलाफ दस से ज्यादा केस दर्ज हैं. उसके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है.

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