नई दिल्ली : दिल्ली में नई शराब नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने दो पूर्व आबकारी विभाग के कर्मचारियों समेत पांच आरोपियों को अंतरिम जमानत दी है. इस मामले में अब 24 जनवरी को दोबारा सुनवाई होगी. विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत ने पूर्व आबकारी विभाग के कर्मचारी कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह को अंतरिम जमानत दी है.
वहीं, गौतम मुथा, अरुण पिल्लई और समीर महेंद्रू को भी अंतरिम राहत दी है. समीर महेंद्रू को ईडी ने भी आरोपी बनाया है. वह पिछले दो महीने से हिरासत में है. महेंद्रू की जमानत याचिका ईडी की विशेष कोर्ट में लंबित है. इन आरोपियों को सीबीआई ने अभी तक इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया था.
दिल्ली की नई आबकारी नीति में अनियमितता के मामले में 15 दिसंबर, 2022 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपित कारोबारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, मूथा गौतम, अरुण रामचंद्र पिल्लई, दिल्ली के आबकारी विभाग के दो पूर्व अधिकारी कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह के खिलाफ दायर CBI के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया. विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र में दिए गए तथ्यों और गवाहों के बयानों के साथ मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि इन सातों आरोपितों पर लगे आरोपों पर सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार है. साथ ही कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई तीन जनवरी 2023 को सूचीबद्ध की थी.
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CBI ने एलजी की शिकायत पर अगस्त 2022 में नई आबकारी नीति में अनियमितता का आरोप लगाते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 14 के खिलाफ प्राथमिकी की थी. इस मामले में आम आदमी पार्टी से जुड़े विजय नायर के साथ अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, मूथा गौतम, अरुण रामचंद्र पिल्लई, कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. आरोप पत्र दायर होने से पहले विजय और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया था. इन दोनों पर सीबीआई ने आपराधिक साजिश रच कर नई आबकारी नीति से अनुचित लाभ उठाने का आरोप लगाया था. बाकी पांचों को गिरफ्तार किए बिना आरोप पत्र दायर हुआ था.
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