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सीबीआई और ईडी ने टू-जी मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की

टू-जी स्पेक्ट्रम केस को लेकर CBI और ED ने ए राजा औऱ कनिमोझी समेत सभी 19 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की है.

CBI and ED demand early hearing on 2G case as soon as possible
सीबीआई और ईडी ने टू-जी मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की
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Published : Aug 31, 2020, 8:31 PM IST

Updated : Aug 31, 2020, 9:09 PM IST

नई दिल्ली: सीबीआई और ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि टू-जी स्पेक्ट्रम केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और दूसरे आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से बरी करने के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए. हाईकोर्ट इस याचिका पर 10 सितंबर को सुनवाई करेगा.

सीबीआई और ईडी ने टू-जी मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की
आरोपियों को याचिका की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश

ये मामला जब जस्टिस बृजेश सेठी के पास सुनवाई के लिए आया तो उन्होंने ईडी और सीबीआई को निर्देश दिया कि वो सभी आरोपियों को याचिका की प्रति उपलब्ध कराएं. इसके पहले 14 अगस्त को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी संजय जैन ने कहा था कि इस मामले पर सुनवाई करनेवाले जस्टिस बृजेश सेठी सितंबर में रिटायर हो रहे हैं. ईडी ने कहा था कि इस मामले में सीबीआई की ओर से दलीलें पूरी हो गई हैं. लेकिन कोरोना संकट की वजह आरोपियों की दलीलें पूरी नहीं हो पाई हैं. आरोपियों की दलीलें पूरी होने के बाद सीबीआई और ईडी को भी अपनी अतिरिक्त दलीलें पेश करने के लिए समय चाहिए.

CBI और ED ने फैसले को दी चुनौती

इस मामले में सीबीआई और ईडी ने ए राजा औऱ कनिमोझी समेत सभी 19 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 25 मई 2018 को कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट ने इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है.


2017 में ट्रायल कोर्ट ने सुनाया था फैसला

बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. जज ओपी सैनी ने कहा था कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा है कि दो पक्षों के बीच पैसे का लेन देन हुआ है.

नई दिल्ली: सीबीआई और ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि टू-जी स्पेक्ट्रम केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और दूसरे आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से बरी करने के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए. हाईकोर्ट इस याचिका पर 10 सितंबर को सुनवाई करेगा.

सीबीआई और ईडी ने टू-जी मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की
आरोपियों को याचिका की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश

ये मामला जब जस्टिस बृजेश सेठी के पास सुनवाई के लिए आया तो उन्होंने ईडी और सीबीआई को निर्देश दिया कि वो सभी आरोपियों को याचिका की प्रति उपलब्ध कराएं. इसके पहले 14 अगस्त को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी संजय जैन ने कहा था कि इस मामले पर सुनवाई करनेवाले जस्टिस बृजेश सेठी सितंबर में रिटायर हो रहे हैं. ईडी ने कहा था कि इस मामले में सीबीआई की ओर से दलीलें पूरी हो गई हैं. लेकिन कोरोना संकट की वजह आरोपियों की दलीलें पूरी नहीं हो पाई हैं. आरोपियों की दलीलें पूरी होने के बाद सीबीआई और ईडी को भी अपनी अतिरिक्त दलीलें पेश करने के लिए समय चाहिए.

CBI और ED ने फैसले को दी चुनौती

इस मामले में सीबीआई और ईडी ने ए राजा औऱ कनिमोझी समेत सभी 19 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 25 मई 2018 को कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट ने इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है.


2017 में ट्रायल कोर्ट ने सुनाया था फैसला

बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. जज ओपी सैनी ने कहा था कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा है कि दो पक्षों के बीच पैसे का लेन देन हुआ है.

Last Updated : Aug 31, 2020, 9:09 PM IST
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