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कोर्ट ने आप विधायक कुलदीप कुमार पर मुकदमा चलाने का दिया आदेश, सरकारी अधिकारी के आदेश के उल्लंघन का है मामला

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 29, 2023, 9:50 AM IST

कोविड महामारी के दौरान सरकारी अधिकारी के आदेश का उल्लंघन कर तिरंगा यात्रा में भाग लेने के मामले में आप विधायक कुलदीप कुमार पर केस चलेगा. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को यह आदेश जारी किया.

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नई दिल्लीः राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार के खिलाफ मुकदमा शुरू करने का आदेश जारी किया है. मामला कोरोना काल के दौरान अगस्त 2021 का है. कुलदीप कुमार पर आरोप है कि उन्होंने कोविड महामारी के दौरान (आईपीसी की धारा 188) सरकारी अधिकारी के आदेश का उल्लंघन कर तिरंगा यात्रा में भाग लिया था.

कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान पहली नजर में सबूतों के आधार पर आप विधायक पर आरोप तय किए. विधायक ने खुद को मामले में दोषी मानने से इन्कार कर दिया. जिसके बाद मुकदमा शुरू करने का आदेश जारी किया गया. विधायक ने कोर्ट में तर्क दिया था कि उन्होंने क्षेत्र के एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया था.

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राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) विधि गुप्ता आनंद ने कुलदीप कुमार और संजय कुमार के खिलाफ आरोप तय किए. इस मामले में अनीता भट्ट नाम की एक महिला भी आरोपित थी. जिसके अपराध कुबूल करने के बाद कोर्ट ने सात अगस्त को उसके खिलाफ आरोप तय किए थे.

बता दें कि कुलदीप कुमार वर्ष 2020 में पहली बार आम आदमी पार्टी की टिकिट पर विधायक चुने गए थे. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार ढिल्लों को हराकर जीत दर्ज की थी. विधायक बनने से पहले कुलदीप कुमार निगम पार्षद थे. वह तत्कालीन पूर्वी दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं.

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नई दिल्लीः राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार के खिलाफ मुकदमा शुरू करने का आदेश जारी किया है. मामला कोरोना काल के दौरान अगस्त 2021 का है. कुलदीप कुमार पर आरोप है कि उन्होंने कोविड महामारी के दौरान (आईपीसी की धारा 188) सरकारी अधिकारी के आदेश का उल्लंघन कर तिरंगा यात्रा में भाग लिया था.

कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान पहली नजर में सबूतों के आधार पर आप विधायक पर आरोप तय किए. विधायक ने खुद को मामले में दोषी मानने से इन्कार कर दिया. जिसके बाद मुकदमा शुरू करने का आदेश जारी किया गया. विधायक ने कोर्ट में तर्क दिया था कि उन्होंने क्षेत्र के एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया था.

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राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) विधि गुप्ता आनंद ने कुलदीप कुमार और संजय कुमार के खिलाफ आरोप तय किए. इस मामले में अनीता भट्ट नाम की एक महिला भी आरोपित थी. जिसके अपराध कुबूल करने के बाद कोर्ट ने सात अगस्त को उसके खिलाफ आरोप तय किए थे.

बता दें कि कुलदीप कुमार वर्ष 2020 में पहली बार आम आदमी पार्टी की टिकिट पर विधायक चुने गए थे. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार ढिल्लों को हराकर जीत दर्ज की थी. विधायक बनने से पहले कुलदीप कुमार निगम पार्षद थे. वह तत्कालीन पूर्वी दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं.

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