नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी करार दिए जा चुके आरिज खान को फांसी की सजा का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज संदीप यादव ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ये फैसला सुनाया.
आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये मामला न्याय के रक्षक की हत्या से जुड़ा है. एक पुलिस अधिकारी की काम करने के दौरान हत्या की गई है. पुलिस की ओर से उकसावे की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. घटनास्थल से मिले हथियारों के जखीरे से साफ पता चलता है कि आरोपी किसी की भी हत्या करने को उतारू थे. वहीं कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस भी कहा है.
आरोपी के हाथ पर गन पावडर मिले थे. तब कोर्ट ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि आरोपियों ने फायर किया था. कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील से पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि यह साफ नहीं है कि गोली किस ओर से चली है.
आपको बता दें कि बाटला हाउस एनकाउंटर 2008 में हुआ था. इसमें इंस्पेक्टर चंद्र मोहन शर्मा की हत्या हुई थी.