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उपहार सिनेमा अग्निकांड के साक्ष्यों से छेड़छाड़ के दोषी अंसल बंधुओं की अपील खारिज

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए गए अंसल बंधुओं की याचिका खारिज कर दिया है.

Patiala House court  Uphaar fire tragedy  Ansal brothers appeal dismissed
Patiala House court Uphaar fire tragedy Ansal brothers appeal dismissed
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Published : Jul 19, 2022, 7:59 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने उपहार सिनेमा कांड मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए गए अंसल बंधुओं की याचिका खारिज कर दिया है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने ये फैसला सुनाया.

8 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. सेशंस कोर्ट 24 फरवरी से इस मामले में रोजाना सुनवाई कर रहा था. दरअसल 16 फरवरी को हाईकोर्ट ने अंसल बंधुओं की सजा को निलंबित रखने की मांग को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट को निर्देश दिया था कि वो अंसल बंधुओं की अपील पर रोजाना सुनवाई करे.

8 नवंबर 2021 को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने इस मामले के पांच आरोपियों को सात-सात साल की सजा के अलावा कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल पर सवाल दो करोड़ रुपए का अलग-अलग जुर्माना लगाया था. 8 अक्टूबर को कोर्ट ने अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट के एक कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा को भी दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इसके अलावा पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया था. सुशील अंसल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज किया गया था. हाईकोर्ट में सुशील अंसल के खिलाफ उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (एवीयूटी) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने याचिका दायर किया था.

आपको बता दें कि 13 जून, 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में ‘बार्डर’ फिल्म दिखाए जाने के दौरान आग लगने के बाद दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद मची भगदड़ में सौ से अधिक लोग घायल भी हो गए थे.

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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने उपहार सिनेमा कांड मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए गए अंसल बंधुओं की याचिका खारिज कर दिया है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने ये फैसला सुनाया.

8 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. सेशंस कोर्ट 24 फरवरी से इस मामले में रोजाना सुनवाई कर रहा था. दरअसल 16 फरवरी को हाईकोर्ट ने अंसल बंधुओं की सजा को निलंबित रखने की मांग को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट को निर्देश दिया था कि वो अंसल बंधुओं की अपील पर रोजाना सुनवाई करे.

8 नवंबर 2021 को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने इस मामले के पांच आरोपियों को सात-सात साल की सजा के अलावा कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल पर सवाल दो करोड़ रुपए का अलग-अलग जुर्माना लगाया था. 8 अक्टूबर को कोर्ट ने अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट के एक कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा को भी दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इसके अलावा पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया था. सुशील अंसल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज किया गया था. हाईकोर्ट में सुशील अंसल के खिलाफ उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (एवीयूटी) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने याचिका दायर किया था.

आपको बता दें कि 13 जून, 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में ‘बार्डर’ फिल्म दिखाए जाने के दौरान आग लगने के बाद दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद मची भगदड़ में सौ से अधिक लोग घायल भी हो गए थे.

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