नई दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2018 में पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में अंकित सक्सेना की दिनदहाड़े हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी करार दिया है. एडिशनल सेशंस जज सुनील कुमार शर्मा ने इन दोषियों की सजा पर 15 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया है. अंकित सक्सेना के दूसरे धर्म की लड़की से प्रेम संबंध थे.
कोर्ट ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत दोषी करार दिया. धारा 302 के तहत उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है. कोर्ट ने अंकित सक्सेना की हत्या के मामले में लड़की के माता-पिता और उसके मामा को दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से 28 गवाहों के बयान और उनकी ओर से पेश साक्ष्यों को दर्ज किया था. 28 गवाहों में अंकित सक्सेना के पिता और शिकायतकर्ता यशपाल सक्सेना, मां कमलेश और अंकित के दो दोस्तों नितिन और अनमोल सिंह बयान प्रमुख थे
घटना 1 फरवरी 2018 की है. अंकित की प्रेमिका अपने घर से निकल गई थी. जिससे बौखलाए लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने अंकित की हत्या की थी. पहले तो लड़की के माता-पिता और दूसरे रिश्तेदारों का अंकित और उसके परिवार वालों से कहासुनी हुई. इस दौरान लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने अंकित की जमकर पिटाई की. पिटाई के दौरान जब अंकित की मां उसे बचाने आई तो उसके साथ भी आरोपियों ने मारपीट की. पुलिस के मुताबिक अंकित की मां ने कहा कि उसके सामने आरोपियों ने अंकित की धारदार हथियार से गला काट दिया. अंकित की मां अंकित को ई-रिक्शा में लेकर अस्पताल पहुंची जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. बता दें कि अंकित पेशे से फोटोग्राफर था.
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