नई दिल्ली: यदि आप दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे का नर्सरी में दाखिला कराने का प्लान कर रहे हैं तो अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए. दरअसल, गुरुवार एक दिसंबर से नर्सरी दाखिला की दौड़ शुरू हो रही है. सत्र 2023-2024 के लिए 1700 से अधिक निजी स्कूलों में सामान्य कैटेगरी की 75 फीसदी सीट के लिए नर्सरी दाखिला प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जो अभिभावक अपने बच्चे का दाखिला नर्सरी में करना चाहते हैं वो अपने घर के पास वाले प्राइवेट स्कूल में आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए गुरुवार से नर्सरी के फॉर्म मिलना शुरू होंगे. अभिभावक 25 रुपये का फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं.
जहां एक तरफ गुरुवार से नर्सरी, केजी और पहली में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शरू हो रही है. वहीं दूसरी तरफ स्कूलों को आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले 28 नवंबर तक अपनी और निदेशालय की वेबसाइट पर दाखिला मानदंड अपलोड करने थे, लेकिन मंगलवार देर रात तक शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ स्कूलों की वेबसाइट पर भी कोई दाखिला मानदंडों को लेकर कोई जानकारी अपलोड नहीं की गई थी.
सोमवार से अधिकतर स्कूलों के दाखिला मानदंडों को लेकर जानकारी न मिलने से अभिभावक परेशान है. हालांकि जब इस संबंध में डिप्टी डायरेक्टर योगेश पाल को फोन और व्हाट्सएप किया गया तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है.
23 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन
एक दिसंबर से जहां नर्सरी दाखिला के लिए फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा. वहीं, प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर आखरी तारीख है. इसलिए समय रहते अभिभावक आवेदन कर लें. इसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार, नर्सरी कक्षाओं में सीटों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों का विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी, 2023 तक है. इसके बाद प्रत्येक छात्र को दिए गए अंकों को अपलोड करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी है.
20 जनवरी को आएगा पहली लिस्ट
शिक्षा निदेशालय के कार्यक्रम के अनुसार, नर्सरी दाखिला के लिए पहली लिस्ट साल 2023 के जनवरी माह में आएगा.20 जनवरी को पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.इसके साथ ही वेटिंग लिस्ट भी होगी. इसमें जिन छात्रों का नाम लिस्ट में होगा.उन्हें स्कूल जाकर अपना दाखिला पक्का करना होगा. इसी प्रकार दूसरी तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी.
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इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
नर्सरी दाखिला के लिए जिन-जिन दस्तावेजों की जरूरत है, वह कुछ इस प्रकार है. राशन कार्ड/ स्मार्ट कार्ड (जिसमें बच्चे का नाम भी हो) बच्चे या अभिभावक का मूल निवास प्रमाण पत्र, बच्चे के मां-बाप में से किसी एक का वोटर आई कार्ड, बिजली, टेलीफोन, पानी का बिल. अभिभावक में किसी एक का पासपोर्ट या किसी एक का आधार कार्ड हो.
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