नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम चुनाव (Delhi Municipal Corporation Election) में टिकट के लिए रिश्वत लेने के मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Delhi Rouse Avenue Court) ने दोनों आरोपियों ओम सिंह और शिव शंकर पांडेय उर्फ विशाल पांडेय को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया. इससे पहले, बुधवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दो दिनों की रिमांड में भेजा था. वहीं एक अन्य आरोपी प्रिंस रघुवंशी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.
दरअसल, कमला नगर के वार्ड नम्बर 69 से आप कार्यकर्ता शोभा खारी (AAP worker Shobha Khari) ने पार्षद के टिकट की मांग की थी. शोभा का आरोप है कि एमएलए अखिलेश त्रिपाठी ने टिकट दिलाने के बदले 90 लाख रुपये की मांग की थी. शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने 35 लाख रुपये अखिलेश त्रिपाठी और 20 लाख रुपये वजीरपुर एमएलए राजेश गुप्ता को बतौर रिश्वत दिए थे. डील के अनुसार, बचे हुए 35 लाख रुपये लिस्ट में नाम आने के बाद देने थे. लेकिन लिस्ट जारी होने के बाद जब लिस्ट में शोभा का नाम नहीं आया तो, उन्होंने इस बात की शिकायत विधायक त्रिपाठी के साले ओमसिंह से की, जिस पर उसने पैसे वापस करने की बात कही.
शिकायतकर्ता ने बाद में इसकी शिकायत ACB से की और सबूत के तौर पर रिश्वत देते समय रिकॉर्ड किया गया वीडियो भी एजेंसी को मुहैया करवाया. वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता गोपाल खारी ने कोर्ट से सुरक्षा की मांग की है. खारी के वकील ने कोर्ट में कहा कि खारी को लगातार धमकियां मिल रही हैं. उन्हें लगातार केस वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है.