नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2019 में मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत पांच आरोपियों को बरी कर दिया है. आज एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहूजा ने शिकायतकर्ता रफत खान ऊर्फ भूरा का का बयान दर्ज करने के बाद अमानतुल्लाह खान को बरी करने का आदेश दिया.
शिकायतकर्ता से समझौते के बाद हुए बरी
पहले की सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान की ओर से कहा गया है कि इस मामले में शिकायतकर्ता से समझौता होने की उम्मीद है. इसलिए शिकायतकर्ता को भी कोर्ट में बुलाने का आदेश दिया जाए. तब कोर्ट ने सभी आरोपियों और शिकायतकर्ता को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश पर आज रफत खान ऊर्फ भूरा कोर्ट में पेश हुआ और अपना बयान दर्ज कराया. रफत के बयान के बाद अमानतुल्लाह खान समेत सभी आरोपियों को बरी किया गया.
मई 2019 की घटना
घटना 12 मई 2019 की है. शिकायतकर्ता रफत खान की शिकायत के मुताबिक वो 12 मई 2019 को जब शाम करीब छह बजे वो जामिया नगर के पहलवान चौक पर खड़ा था तो अमानतुल्लाह खान कुछ लोगों के साथ वहां बाइक से पहुंचे. रफत खान ने अमानतुल्लाह खान के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर में शिकायत दर्ज कराई है, उनमें फिरोज, नदीम, शावेज और समीर शामिल हैं. ये लोग जब पहलवान चौक पहुंचे, तो रफत खान को गालियां देने लगे.
गाली देने की वजह पूछी तो की पिटाई
एफआईआर के मुताबिक जब रफत ने गाली देने की वजह पूछी तो फिरोज और नदीम ने उसे लात और घूंसों से मारना शुरु कर दिया। अमानतुल्लाह खान ने उसे गाली देते हुए मारने का आदेश दिया. एफआईआर के मुताबिक सभी आरोपियों ने उसकी काफी पिटाई की. नदीम के हाथ में कट्टा था. उसके बाद उसने पुलिस को फोन किया. जिसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 308, 323, 324 , 506 और 34 के तहत केस दर्ज किया.