नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को निर्देश दिया है कि वे 18 वर्ष से 44 वर्ष की उम्र के लोगों में से कोवैक्सीन की दूसरी खुराक लेने वालों को टीका लगाना सुनिश्चित करें. इस बात की सूचना दिल्ली हाईकोर्ट को भी दी गई है.
हाईकोर्ट में दी गई जानकारी
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वकील अनुज अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार को कोवैक्सीन की दूसरी खुराक देने के लिए अतिरिक्त खुराक मिली है. उन्होंने कहा कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इसे लेकर सरकार ने कारगर पहल की है. इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील पल्लव मोंगिया ने कहा कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन की पहली डोज ली है. उनके छह हफ्ते 14 जून तक पूरे होने वाले हैं. अगर उन्हें इंजेक्शन लगवाने का स्लॉट नहीं मिलेगा तो पहला डोज लगवाना भी बेकार जाएगा.
जून में कोवैक्सीन की 91,960 खुराक मिलेगी
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच को बताया कि उसने 4 जून को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार को बताया था कि उसे कोवैक्सीन की 40 हजार खुराक दी जा रही है. केंद्र सरकार ने कहा कि उसने दिल्ली सरकार को मई में डेढ़ लाख खुराक दी गई थी, जबकि जून में दिल्ली सरकार को 91 हजार 960 खुराक मिलेगी. इस सूचना के बाद कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि 18 से 44 वर्ष के बीच के लोगों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज नहीं मिलने के मामले में दोनों के बीच हुए संवाद को कोर्ट के सामने दाखिल करें. कोर्ट ने पूछा कि क्या कोवैक्सीन के लिए उपलब्ध स्लॉट की संख्या बढ़ाई जा सकती है.
हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार
पिछले 2 जून को हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि जब वो कोवैक्सिन की दोनों डोज निश्चित समय सीमा में उपलब्ध कराने को लेकर आश्वस्त नहीं थी, तो धूमधाम से वैक्सीनेशन सेंटर शुरू क्यों किए. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि क्या दूसरी डोज छह हफ्ते की समय सीमा खत्म होने से पहले उपलब्ध करा सकती है.
मेरठ जाकर दूसरी खुराक लेनी पड़ी
याचिका वकील आशीष विरमानी ने दायर किया था. विरमानी की ओर से वकील पल्लव मोंगिया ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कोवैक्सीन की पहली खुराक ली थी. वे 29 मई से कोवैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के लिए स्लॉट बुक करने की कोशिश कर रहे थे. दूसरी खुराक पहले खुराक से छह हफ्ते बाद लेनी थी. उसके बाद उन्हें दूसरी खुराक लेने के लिए मेरठ जाना पड़ा.
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