नई दिल्ली: दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक डीडीए द्वारा दिया जा रहा है. इसके लिए चलाई जा रही पीएम उदय योजना के तहत उन्हें केवल आवेदन करना है. अभी तक डीडीए के पास 3.18 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किए हैं. जिसमें से 1533 लोगों को मालिकाना हक दिया जा चुका है.
डीडीए के अनुसार पीएम अनऑथोराइज़्ड कॉलोनी इन दिल्ली आवास अधिकार योजना (पीएम उदय योजना) 29 अक्टूबर 2019 को लांच की गई थी. जिसके तहत 1731 अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा.
18 सितंबर 2020 तक कुल 3,18,946 लोगों के आवेदन इस योजना के तहत डीडीए में आ चुके हैं. इनमें से 1533 लोगों को कन्वेंस डीड एवं मालिकाना हक दे दिया गया है. वहीं अन्य लोगों को मालिकाना हक देने के लिए प्रक्रिया चल रही है.
लोगों को किया जा रहा जागरूक
डीडीए द्वारा इस योजना के लिए कई जागरूकता कैंप आयोजित किए जा रहे हैं. इसके साथ ही आरडब्ल्यूए के साथ बैठक भी की जा रही है. उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरीके से वह आवेदन कर सकते हैं.
इसके लिए जागरूकता कैंप हरदेव नगर बुराड़ी, लक्ष्मी नगर, रोशनपुरा, बाल्मीकि कॉलोनी, डाबर एंक्लेव, जाफर पुर, महिला पार्क पटेल नगर, रामगढ़, जागीर पुरा, मधु विहार, महावीर कॉलोनी, अलीपुर रोड, भोरगढ़ नरेला, विशाल एनक्लेव, बवाना रोड, नरेला स्वतंत्र नगर, नरेला वास्ता एनक्लेव, नजफगढ़, सोनिया विहार, दुर्गा विहार और मुनिरका कुंज में आयोजित की गई हैं.
कॉमन सर्विस सेंटर दे रहा जानकारी
अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों की मदद के लिए डीडीए द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. डीडीए ने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ इसके लिए करार किया है, जो लोगों का ऑनलाइन पंजीकरण कर रहा है. 1375 ऐसे केंद्रों से लोगों को सुविधा दी जा रही है.
इसके अलावा 28 हेल्प डेस्क भी डीडीए द्वारा लगाए गए हैं. इसके अलावा पांच प्रोसेसिंग सेंटर पीतमपुरा, द्वारका, हौज खास, लक्ष्मी नगर और रोहिणी में बनाए गए हैं जिनके द्वारा लोगों से आवेदन लिए जा रहे हैं.