नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले दो देशों के 121 विदेशी नागरिकों को बरी करने का आदेश दिया. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रोहित गुलिया ने किर्गिजस्तान के 23 और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रजत गोयल ने इंडोनेशिया के 98 नागरिकों को पांच से दस हजार रुपये के जुर्माने पर बरी करने का आदेश दिया.
आज साकेत कोर्ट ने किर्गिजस्तान के 23 नागरिकों को पांच-पांच हजार जबकि इंडोनेशिया के 98 नागरिकों को दस-दस हजार रुपये के मुचलके पर बरी करने का आदेश दिया. पिछले 20 जुलाई को कोर्ट ने किर्गीजस्तान और बांग्लादेश के 121 विदेशी नागरिकों को पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने पर बरी करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कुछ विदेशी नागरिकों को दिन भर कोर्टरुम में खड़ा रहने की सजा दी थी.
6 जुलाई को 275 विदेशी नागरिक बरी हुए
पिछले 17 जुलाई को कोर्ट ने थाईलैंड के 34 नागरिकों को बरी कर दिया था. पिछले 16 जुलाई को कोर्ट ने 92 इंडोनेशियाई नागरिकों को जमानत दिया था. 16 जुलाई को ही साकेत कोर्ट ने 275 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को बरी करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने इन 275 विदेशी नागरिकों को सजा के तौर पर आज दिन भर कोर्ट रूम में खड़ा रहने का आदेश दिया था. इसके अलावा साकेत कोर्ट ने इन विदेशी नागरिकों पर 5 से 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.