नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडाः नोएडा में महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को जिला न्यायालय सूरजपुर ने 10 साल की कैद की सजा (10 years jail for rape convict in Noida) सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम रणविजय प्रताप सिंह ने आरोपी शाकिर राणा को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई. साथ ही 10,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया. अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी.
जिला शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह भाटी ने बताया कि 2013 में नोएडा के सेक्टर 20 थाने में पीड़ित ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया. पीड़ित ने बताया कि मुजफ्फरनगर के बुढाणा कस्बे के शाकिर राणा ने कई वर्ष तक उसके साथ यौन शोषण किया और साथ ही उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
पीड़िता ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में 2013 में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई और आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई.
पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला की स्कूटी सीखने के दौरान आरोपी शाकिर राणा से मुलाकात हुई थी. आरोपी शाकिर नोएडा के सेक्टर 27 में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था. जानकारी होने पर आरोपी ने महिला से शादी का वादा किया और और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया, जिससे पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई. उसके बाद पीड़िता ने 2013 में नोएडा के सेक्टर 20 थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया.
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शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके बाद मामले की सुनवाई जिला न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई और जिला न्यायालय ने आरोपी शाकिर राणा को दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई. पीड़िता ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि आरोपी उससे आधी सैलरी भी लेता था. आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देकर नाजायज संबंध बनाए, जिसके दौरान उसने वीडियो भी बना ली और वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा और वर्षों तक यौन शोषण किया.