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गाजियाबाद में वार्ड आरक्षण सूची जारी, सात दिनों में मांगी गई आपत्तियां - गाजियाबादी की ताजा खबरें

स्थानीय निकाय चुनाव 2022 के लिए नगर विकास विभाग ने गाजियाबाद के 100 वार्डों के लिए सूची जारी कर दी (Ward reservation list released in Ghaziabad) है. साथ ही महिलाओं के लिए 22 वार्ड आरक्षित किए गए हैं.

Ghaziabad Civic Body Election
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Published : Dec 2, 2022, 6:49 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: नगर विकास विभाग ने स्थानीय निकाय चुनाव 2022 के लिए गाज़ियाबाद के 100 वार्डों के लिए संभावित आरक्षण सूची जारी (Ward reservation list released in Ghaziabad) कर दी है. सूची के प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर इस पर आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं. आपत्ति और सुझाव के निस्तारण के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा. आरक्षण सूची के मुताबिक 100 में से 43 वार्ड अनारक्षित हैं. 22 वार्डों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है. गाज़ियाबाद के 100 वार्डों में इस आरक्षण सूची (Ghaziabad Civic Body Election) का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था.

यह भी पढ़ें-दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए गाजियाबाद ने यूपी में किया सबसे बेहतरीन काम, डीएम को लखनऊ में मिलेगा पुरस्कार

उत्तर प्रदेश के नगर से विकास विभाग के विशेष सचिव सुनील कुमार चौधरी के मुताबिक, आरक्षण सूची के संबंध में आपत्तियों या सुझाव एक हफ्ते के भीतर लिए जाएंगे. जिलाधिकारी कार्यालय में लिखित रूप में लोगों को आपत्तियां देनी होंगी. केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो निर्धारित अवधि के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त होंगी.

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: नगर विकास विभाग ने स्थानीय निकाय चुनाव 2022 के लिए गाज़ियाबाद के 100 वार्डों के लिए संभावित आरक्षण सूची जारी (Ward reservation list released in Ghaziabad) कर दी है. सूची के प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर इस पर आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं. आपत्ति और सुझाव के निस्तारण के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा. आरक्षण सूची के मुताबिक 100 में से 43 वार्ड अनारक्षित हैं. 22 वार्डों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है. गाज़ियाबाद के 100 वार्डों में इस आरक्षण सूची (Ghaziabad Civic Body Election) का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था.

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उत्तर प्रदेश के नगर से विकास विभाग के विशेष सचिव सुनील कुमार चौधरी के मुताबिक, आरक्षण सूची के संबंध में आपत्तियों या सुझाव एक हफ्ते के भीतर लिए जाएंगे. जिलाधिकारी कार्यालय में लिखित रूप में लोगों को आपत्तियां देनी होंगी. केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो निर्धारित अवधि के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त होंगी.

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