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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई 7 साल कारावास की सजा - नोएडा में दुष्कर्मी को सजा

अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को सात साल कैद और सत्तर हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने 1 जून 2015 को गिरफ्तार किया था, जिसे आज बुधवार को सजा मिली है.

सात साल कैद
सात साल कैद
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Published : Feb 22, 2023, 8:58 PM IST

ग्रेटर नोएडा/नई दिल्ली: नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके घर से लेकर फरार होने और दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने बुधवार को सजा सुनाई. अपर सत्र / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो 2 चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने दोषी राहुल शर्मा को 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 70,000 रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि जमा न करने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं, जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी.

अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि मामला नोएडा के थाना सेक्टर-49 का है, जहां पर 1 जून 2015 को आरोपी नाबालिग युवती को रात में उसके घर से लेकर फरार हो गया, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने थाना सेक्टर 49 पुलिस से युवती के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि होशियारपुर नोएडा का रहने वाला आरोपी राहुल शर्मा उसकी नाबालिग पुत्री को लेकर फरार हो गया है. पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज की और 4 जून 2015 को मामले का खुलासा करते हुए नाबालिग युवती को बरामद कर लिया. पुलिस ने युवती को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया. वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए. पुलिस ने पहले मामला युवती के घर से गायब होने का दर्ज किया था, लेकिन युवती के बयानों के आधार पर मामले में धारा 376 बढ़ा दी गई. पुलिस ने मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की.

जेपी भाटी ने बताया कि जिला न्यायालय में मामले में सुनवाई शुरू हुई, जिसके दौरान अदालत में नौ गवाह पेश किए गए. सभी गवाहों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह के बाद अदालत ने आरोपी राहुल शर्मा को दोषी माना. अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो 2 चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने राहुल शर्मा को दोषी मानते हुए दुष्कर्म व पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. वहीं, 70,000 का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषी को 3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी, वहीं राहुल शर्मा के द्वारा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी.

युवती के बयानों के आधार पर बढ़ाई गई धाराएं

युवती के घर से गायब होने के बाद परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की, जिस पर पुलिस ने युवती के गायब होने की धाराओं में मामला दर्ज किया और युवती की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने युवती को तलाश कर मजिस्ट्रेट के सामने युवती के बयान कराए. युवती के बयानों के आधार पर मामले में 376 दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी गई.

यह भी पढ़ें: Delhi Police arrested accused of pickpocketing: दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में जेब काटने वाला आरोपी गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा/नई दिल्ली: नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके घर से लेकर फरार होने और दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने बुधवार को सजा सुनाई. अपर सत्र / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो 2 चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने दोषी राहुल शर्मा को 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 70,000 रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि जमा न करने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं, जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी.

अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि मामला नोएडा के थाना सेक्टर-49 का है, जहां पर 1 जून 2015 को आरोपी नाबालिग युवती को रात में उसके घर से लेकर फरार हो गया, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने थाना सेक्टर 49 पुलिस से युवती के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि होशियारपुर नोएडा का रहने वाला आरोपी राहुल शर्मा उसकी नाबालिग पुत्री को लेकर फरार हो गया है. पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज की और 4 जून 2015 को मामले का खुलासा करते हुए नाबालिग युवती को बरामद कर लिया. पुलिस ने युवती को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया. वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए. पुलिस ने पहले मामला युवती के घर से गायब होने का दर्ज किया था, लेकिन युवती के बयानों के आधार पर मामले में धारा 376 बढ़ा दी गई. पुलिस ने मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की.

जेपी भाटी ने बताया कि जिला न्यायालय में मामले में सुनवाई शुरू हुई, जिसके दौरान अदालत में नौ गवाह पेश किए गए. सभी गवाहों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह के बाद अदालत ने आरोपी राहुल शर्मा को दोषी माना. अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो 2 चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने राहुल शर्मा को दोषी मानते हुए दुष्कर्म व पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. वहीं, 70,000 का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषी को 3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी, वहीं राहुल शर्मा के द्वारा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी.

युवती के बयानों के आधार पर बढ़ाई गई धाराएं

युवती के घर से गायब होने के बाद परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की, जिस पर पुलिस ने युवती के गायब होने की धाराओं में मामला दर्ज किया और युवती की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने युवती को तलाश कर मजिस्ट्रेट के सामने युवती के बयान कराए. युवती के बयानों के आधार पर मामले में 376 दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी गई.

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