नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी टाउनशिप में महिला सिपाही द्वारा अवैध रूप से किए गए क्वार्टर को कब्जा मुक्त करा लिया गया है. एनटीपीसी दादरी में मंगलवार को नगर परिसर स्थित एक क्वाटर को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया गया है. दरअसल, टाउनशिप परिसर में क्वार्टर नंबर A-159 को एक महिला सिपाही सोनम को उसके अनुरोध पर आवंटित किया गया था. आवंटन की शर्त यह थी कि यदि उसका स्थानांतरण दादरी थाने की सीमा से बाहर किया जाता है तो उसे स्थानांतरण के 30 दिनों के भीतर क्वार्टर खाली करना होगा.
साथ ही एनटीपीसी दादरी टाउनशिप में आवास अवंटित के समय प्रबंधन समिति ने यह भी कहा था कि यदि आवास में किसी रिश्तेदार या पारिवारिक सदस्य द्वारा कोई अवैधानिक गतिविधियां या एनटीपीसी आवासीय परिसर के नियमों का उल्लंधन किया गया तो एनटीपीसी प्रबंधन आवंटित आवास को कभी भी निरस्त कर सकता है. वहीं महिला सिपाही के पति वीरेंद्र द्वारा अवैधानिक गतिविधि किए जाने पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी.
इस बीच महिला सिपाही सोनम का तबादला दादरी पुलिस थाने की सीमा से बाहर हो गया, लेकिन उसने एनटीपीसी प्रबंधन से इस तथ्य को छुपाया और आवंटित क्वार्टर में रहना जारी रखा. जब एनटीपीसी प्रबंधन को इसकी जानकारी हुई तो इसे अनाधिकृत कब्जा समझकर उसका आवंटन रद्द कर दिया गया. सोनम ने इस कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहली सुनवाई में ही अयोग्यता के आधार पर इसे खारिज कर दिया.
यह भी पढ़ें-ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर ग्रामीणों ने किया हंगामा, जबरन टोल वसूली का आरोप
इसके बाद एनटीपीसी दादरी के संपदा अधिकारी ने एक विस्तृत सुनवाई की, जिसमें सोनम को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया. सुनवाई के बाद संपदा अधिकारी ने इस आवंटन को रद्द कर दिया. बेदखली का आदेश 3 जनवरी 2023 को दिया गया और क्वार्टर खाली करने के लिए सात दिन का समय दिया गया था. हालांकि इसके बावजूद भी सोनम ने सात दिनों के भीतर क्वार्टर खाली नहीं किया. नतीजतन उसे पुलिस की मदद से कानून के अनुसार क्वार्टर से बाहर कर दिया गया. इस दौरान कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया. प्रबंधन टाउनशिप में महिला सिपाही के रहने से चिंतित था और इसे एक सुरक्षा खतरे के रूप में देखा जा रहा था.
यह भी पढ़ें-ग्रेटर नोएडा: परी चौक पर बना रैन बसेरा बना असहाय लोगों का आश्रय स्थल