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योगी की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गौतमबुद्ध नगर में आयोजन 25 नवम्बर को

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Published : Nov 8, 2022, 3:55 PM IST

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सामूहिक विवाह योजना (Mass Marriage Scheme) के तहत गौतमबुद्ध नगर में 25 नवम्बर को सामूहिक विवाह का आयोजन होगा. इसके लिए 10 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. इस योजना के तहत सरकार की ओर से शादी पर 51 हजार रुपये खर्च किए जाते हैं.

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नई दिल्ली/ नोएडा : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गौतमबुद्ध नगर (Gautam Budh Nagar) के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने निर्देश जारी किए हैं. इस बारे में जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद गौतम बुद्ध नगर में सामूहिक विवाह के लिए इस माह 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है. जो भी इछुक हों, वे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन 25 को : समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सामूहिक विवाह के लिए शहरी क्षेत्र के निवासी नगर पंचायत व नगर पालिका परिषद और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी विकास खंडों में सामूहिक विवाह के लिए 10 नवंबर 2022 तक अधिक से अधिक संख्या में अपना पंजीकरण कराते हुए शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने योजना की पात्रता के संबंध में बताया कि कन्या के अभिभावक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, विवाह के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए. आवेदक की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. कन्या का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए, आवेदक वर व कन्या का आधार कार्ड, आयु प्रमाणित करने के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र होना चाहिए.


सरकार खर्च करती है प्रति जोड़ा 51 हजार : सामूहिक विवाह के सम्बंध में ज्यादा जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए. विवाह के लिए विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संबंध में बताया कि योजना के तहत 51 हजार रुपये खर्च किए जाते हैं. जिसमें से 35 हजार रुपये लड़की के बैंक बचत खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं. विवाह के समय 10 हजार रुपये का सामान दिया जाता है और प्रति जोड़ा 6 हजार रुपये भोजन, बिजली पानी व टेंट की व्यवस्था पर खर्च किया जाता है.

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नई दिल्ली/ नोएडा : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गौतमबुद्ध नगर (Gautam Budh Nagar) के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने निर्देश जारी किए हैं. इस बारे में जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद गौतम बुद्ध नगर में सामूहिक विवाह के लिए इस माह 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है. जो भी इछुक हों, वे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन 25 को : समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सामूहिक विवाह के लिए शहरी क्षेत्र के निवासी नगर पंचायत व नगर पालिका परिषद और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी विकास खंडों में सामूहिक विवाह के लिए 10 नवंबर 2022 तक अधिक से अधिक संख्या में अपना पंजीकरण कराते हुए शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने योजना की पात्रता के संबंध में बताया कि कन्या के अभिभावक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, विवाह के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए. आवेदक की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. कन्या का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए, आवेदक वर व कन्या का आधार कार्ड, आयु प्रमाणित करने के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र होना चाहिए.


सरकार खर्च करती है प्रति जोड़ा 51 हजार : सामूहिक विवाह के सम्बंध में ज्यादा जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए. विवाह के लिए विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संबंध में बताया कि योजना के तहत 51 हजार रुपये खर्च किए जाते हैं. जिसमें से 35 हजार रुपये लड़की के बैंक बचत खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं. विवाह के समय 10 हजार रुपये का सामान दिया जाता है और प्रति जोड़ा 6 हजार रुपये भोजन, बिजली पानी व टेंट की व्यवस्था पर खर्च किया जाता है.

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