नई दिल्ली/नोएडा: तहसील दादरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप लगवाने के लिए एक व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया. आरोपी ने जिलाधिकारी कार्यालय के नाम से एक नहीं बल्कि दो फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र, इंडियन आयल कारपोरेशन के डिविजनल कार्यालय में जमा करा दिए. मामले की जानकारी होने पर कंपनी के रिटेल सेल्स मैनेजर ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली सेक्टर-113 में मुकदमा दर्ज कराया है.
थाना सेक्टर 113 पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन के रिटेल सेल्स मैनेजर मयंक कुमार ने एक एफआइआर दर्ज कराई है. मुकदमें में कहा कि गांव खेरा धरमपुरा के जितेंद्र सिंह ने जून 2019 में गांव चक्रसेनपुर में पेट्रोल पंप लगाने के लिए कंपनी में आवेदन किया. आवेदन स्वीकृत होने पर कंपनी की ओर से जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को पत्र लिखा गया कि गांव की जमीन पर पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करें.
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कंपनी का कहना है कि जितेंद्र सिंह ने तीन अप्रैल 2023 को कंपनी के कार्यालय में एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा कराया. पत्र का जिलाधिकारी कार्यालय से सत्यापन कराया तो पता चला कि यह फर्जी है. साथ ही डीएम ने एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति दी. इसके बाद कंपनी की ओर से जितेंद्र को नोटिस जारी किया गया. नोटिस के जवाब में जितेंद्र सिंह ने फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र को असली बताया. आरोप है कि जितेंद्र सिंह ने नोटिस का जवाब देने के बाद एक और फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र कंपनी को जमा कराया.
इस संबंध मे जानकारी देते हुए थाना सेक्टर 113 के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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