नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडाः नोएडा का कुख्यात अनिल दुजाना (Notorious Anil Dujana jailed for three years) को जिला न्यायालय सूरजपुर में सीजेएम गौतमबुद्ध नगर ने तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. इसके साथ ही अर्थदंड जमा न करने पर 10 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
अभियोजन अधिकारी महेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि अनिल दुजाना पर थाना बादलपुर में मुकदमा दर्ज है. न्यायालय में पेश ना होने पर आरोपी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किए गए और न्यायालय में पेश होने के लिए कहा गया. एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद भी अनिल दुजाना जिला न्यायालय में पेश नहीं हुआ और पेश होने के लिए जो अवधि एनबीडब्ल्यू में दिया गया था, वह समय निकलने के बाद धारा 174ए आईपीसी में दोषी अनिल दुजाना को सीजेएम कोर्ट द्वारा तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई और जुर्माना लगाया गया.
बता दें, अनिल दुजाना बादलपुर थाना क्षेत्र के दुजाना गांव का रहने वाला है. इसने गैंग बनाकर लूट, हत्या और फिरौती की घटनाओं को अंजाम दिया. उसके खिलाफ जिले में कई दर्जन मामले दर्ज है. बता दें, कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को उसके दो साथियों के साथ इसी साल जनवरी में क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था. इसके पास से तीन सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे. वह करीब 50 मामलों का वांछित था और यूपी के दो जिला पुलिस ने उस पर 50 और 25 हजार का इनाम भी घोषित किया था.