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दिल्ली नगर निगम ने गेस्ट हाउसों को दी बड़ी राहत, मेहमानों को पका हुआ भोजन परोसने की मिलेगी सुविधा

नगर निगम ने दिल्ली के गेस्ट हाउस मालिकों को बड़ी राहत दी है. नगर निगम ने गेस्ट हाउसों को ग्राहकों के लिए रसोई एवं भोजन कक्ष स्थापित करने की अनुमति दी है. इस नए नियम के तहत गेस्ट हाउसों को रसोई में खाना पकाने के लिए पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा.

दिल्ली नगर निगम
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Published : Oct 31, 2022, 10:21 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने गेस्ट हाउस मालिकों को बड़ी राहत दी है. निगम ने गेस्ट हाउसों को उनके यहां रुकने वाले ग्राहकों के लिए रसोई एवं भोजन कक्ष स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है. दिल्ली नगर निगम के इस कदम से गेस्ट हाउसों के मालिक अपने यहां रुकने वाले यात्रियों को पका हुआ भोजन परोस सकेंगे. इससे उनके काम और मुनाफे दोनों में बढ़ोतरी होगी. दिल्ली नगर निगम का जनस्वास्थ्य विभाग सभी पात्रता मानदंड की पूर्ति के पश्चात इस संदर्भ में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी करेगा.

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दिल्ली नगर निगम के प्रदान किए जाने वाले लाइसेंस की शर्तों के अनुसार गेस्ट हाउस में स्थापित रसोई का इस्तेमाल केवल वहां पर रुके हुए मेहमानों के लिए खाना बनाने के लिए किया जायेगा. भोजन कक्ष में बैठने की व्यवस्था गेस्ट हाउस में रुकने वाले मेहमानों के अनुरूप प्रदान की जाएगी एवं रसोई में खाना पकाने के लिए पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा. इसके अलावा हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए भवन योजना संबंधी और अग्निशमन विभाग से जारी एनओसी संबंधित विभागों से प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित गेस्ट हाउस मालिक की होगी. यह सुविधा पहले पूर्ववर्ती दक्षिणी निगम ने आरंभ की थी. किंतु यह नीति अब निगम के सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से लागू होगी.

दिल्ली नगर निगम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही निगम व्यवसायियों को व्यापार के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहा है.

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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने गेस्ट हाउस मालिकों को बड़ी राहत दी है. निगम ने गेस्ट हाउसों को उनके यहां रुकने वाले ग्राहकों के लिए रसोई एवं भोजन कक्ष स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है. दिल्ली नगर निगम के इस कदम से गेस्ट हाउसों के मालिक अपने यहां रुकने वाले यात्रियों को पका हुआ भोजन परोस सकेंगे. इससे उनके काम और मुनाफे दोनों में बढ़ोतरी होगी. दिल्ली नगर निगम का जनस्वास्थ्य विभाग सभी पात्रता मानदंड की पूर्ति के पश्चात इस संदर्भ में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी करेगा.

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दिल्ली नगर निगम के प्रदान किए जाने वाले लाइसेंस की शर्तों के अनुसार गेस्ट हाउस में स्थापित रसोई का इस्तेमाल केवल वहां पर रुके हुए मेहमानों के लिए खाना बनाने के लिए किया जायेगा. भोजन कक्ष में बैठने की व्यवस्था गेस्ट हाउस में रुकने वाले मेहमानों के अनुरूप प्रदान की जाएगी एवं रसोई में खाना पकाने के लिए पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा. इसके अलावा हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए भवन योजना संबंधी और अग्निशमन विभाग से जारी एनओसी संबंधित विभागों से प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित गेस्ट हाउस मालिक की होगी. यह सुविधा पहले पूर्ववर्ती दक्षिणी निगम ने आरंभ की थी. किंतु यह नीति अब निगम के सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से लागू होगी.

दिल्ली नगर निगम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही निगम व्यवसायियों को व्यापार के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहा है.

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