ETV Bharat / state

Life imprisonment: पति की हत्या के मामले में पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा, लगाया 41 हजार का जुर्माना - अभियोजन अधिकारी धर्मेंद्र जैंत

अवैध संबंधों के चलते पति की हत्या करने के मामले में अदालत ने पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उनपर 41 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस राशि को जमा न करने पर उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

Life imprisonment to wife and lover
Life imprisonment to wife and lover
author img

By

Published : Apr 20, 2023, 11:38 AM IST

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: जिला न्यायालय सूरजपुर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में आरोपी पत्नी सीमा व उसके प्रेमी रामवीर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 41,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा न करने पर उन्हें 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं उनकी जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित कर दी जाएगी.

अभियोजन अधिकारी धर्मेंद्र जैंत ने बताया कि, बादलपुर थाना क्षेत्र के छपरौला गांव में बृजलाल अपने परिवार के साथ रहता था. 12 जुलाई, 2015 को बृजलाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था. मृतक बृजलाल के पिता रामनिवास ने बादलपुर पुलिस को शिकायत में बताया कि उसके बेटे बृजलाल और उसकी पत्नी सीमा के बीच में कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके चलते वह दोनों अलग-अलग रह रहे थे. सीमा का अपने भाई के साले रामवीर से अवैध संबंध थे, जो बुलंदशहर के बिसवाना गांव निवासी है. बृजलाल इसका विरोध करता था और इसी के चलते रामवीर के घर पर आने को लेकर ब्रजलाल नाराज था. इसलिए सीमा और रामवीर ने बृजलाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची, जिसके बाद रामवीर ने बृजलाल के सर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया था.

पीड़ित की शिकायत के आधार पर बादलपुर पुलिस ने आरोपी रामवीर और सीमा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर रामवीर और सीमा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. साथ ही पुलिस ने जिला न्यायालय सूरजपुर में आरोप पत्र भी पेश किया. न्यायालय में सुनवाई के दौरान मामले में 12 गवाह पेश किए गए और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयानों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार पंचम ने, रामवीर और सीमा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

यह भी पढ़ें-सुप्रीम कोर्ट ने डीयू के पूर्व प्रोफेसर साईबाबा को बरी करने के बंबई हाई कोर्ट के आदेश को किया रद्द

अवैध संबंध बने हत्या का कारण: मृतक बृजलाल की पत्नी का अपने भाई के साले रामवीर से अवैध संबंध थे, जिसके चलते रामवीर अक्सर बृजलाल के घर सीमा से मिलने आता था और इसी बात को लेकर सीमा और बृजलाल में विवाद होता था. विवाद के कारण ही दोनों गांव में ही अलग-अलग रह रहे थे.

यह भी पढ़ें-Dual life sentences: चेन्नई में नाबालिग से दुर्व्यवहार और मौत के मामले में दोषी को दो बार उम्रकैद

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: जिला न्यायालय सूरजपुर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में आरोपी पत्नी सीमा व उसके प्रेमी रामवीर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 41,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा न करने पर उन्हें 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं उनकी जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित कर दी जाएगी.

अभियोजन अधिकारी धर्मेंद्र जैंत ने बताया कि, बादलपुर थाना क्षेत्र के छपरौला गांव में बृजलाल अपने परिवार के साथ रहता था. 12 जुलाई, 2015 को बृजलाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था. मृतक बृजलाल के पिता रामनिवास ने बादलपुर पुलिस को शिकायत में बताया कि उसके बेटे बृजलाल और उसकी पत्नी सीमा के बीच में कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके चलते वह दोनों अलग-अलग रह रहे थे. सीमा का अपने भाई के साले रामवीर से अवैध संबंध थे, जो बुलंदशहर के बिसवाना गांव निवासी है. बृजलाल इसका विरोध करता था और इसी के चलते रामवीर के घर पर आने को लेकर ब्रजलाल नाराज था. इसलिए सीमा और रामवीर ने बृजलाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची, जिसके बाद रामवीर ने बृजलाल के सर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया था.

पीड़ित की शिकायत के आधार पर बादलपुर पुलिस ने आरोपी रामवीर और सीमा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर रामवीर और सीमा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. साथ ही पुलिस ने जिला न्यायालय सूरजपुर में आरोप पत्र भी पेश किया. न्यायालय में सुनवाई के दौरान मामले में 12 गवाह पेश किए गए और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयानों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार पंचम ने, रामवीर और सीमा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

यह भी पढ़ें-सुप्रीम कोर्ट ने डीयू के पूर्व प्रोफेसर साईबाबा को बरी करने के बंबई हाई कोर्ट के आदेश को किया रद्द

अवैध संबंध बने हत्या का कारण: मृतक बृजलाल की पत्नी का अपने भाई के साले रामवीर से अवैध संबंध थे, जिसके चलते रामवीर अक्सर बृजलाल के घर सीमा से मिलने आता था और इसी बात को लेकर सीमा और बृजलाल में विवाद होता था. विवाद के कारण ही दोनों गांव में ही अलग-अलग रह रहे थे.

यह भी पढ़ें-Dual life sentences: चेन्नई में नाबालिग से दुर्व्यवहार और मौत के मामले में दोषी को दो बार उम्रकैद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.