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Eid-al-Adha: शहर इमाम की अपील- प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना करें, ये है पुलिस की गाइडलाइन - Ghaziabad news

गाजियाबाद के शहर इमाम जमीर बेग कासमी ने ईद-उल-अजहा के मौके पर मुस्लिम समुदाय से पुलिस की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है. इसके साथ ही उन्होंने लोगों को प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना करने और शांति से त्योहार मनाने का संदेश दिया है.

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Published : Jun 28, 2023, 5:56 PM IST

गाजियाबाद के शहर इमाम जमीर बेग कासमी

नई दिल्ली/गाजियाबाद: देशभर में कल यानी 29 जून को ईद उल अजहा का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा. गाजियाबाद के शहर इमाम जमीर बेग कासमी ने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा है कि ईद उल अजहा (बकरीद) के मौके पर सफाई का खास ख्याल रखें. कुर्बानी के दौरान खास ख्याल रखें कि जो भी फेंकने वाला सामान हो उसे कट्टे या पॉलिथीन आदि में पैक कर नगर निगम की गाड़ी को सौंप दें. इधर-उधर फेंकने से परहेज करें. प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना करें. बकरीद को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसका सख्ती से पालन करें. कुर्बानी के दौरान जानवर की वीडियोग्राफी ना करें. उम्मीद है कि मुस्लिम समुदाय के लोग इन सभी बातों का पालन करेंगे.

बता दें, 24 जून 2023 को ईद-उल-अजहा (बकरीद) त्योहार को मद्देनजर रखते हुए कमिश्नरेट गाजियाबाद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है. धारा 144 25 जून 2023 से 4 जुलाई 2023 की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी.

6 प्वाइंट्स में समझें आदेश-

  1. ईद-उल-अजहा (बकरीद) के दौरान ईदगाहों और मस्जिदों के आसपास नमाजियों के आवागमन के मार्गों पर सुअर, सांड और अन्य प्रतिबन्धित जानवरों के चलने-घूमने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा.
  2. बकरीद के दौरान के प्रतिबन्धित पशुओं की कुर्बानी पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगी. कुर्बानी खुले में न करके चारों ओर से आवरित (Covered) करके ही की जायेगी. तथा गैर परम्परागत स्थानों और नये स्थानों पर कुर्बानी प्रतिबंधित होगी.
  3. सार्वजनिक स्थानों और गैर मुस्लिम क्षेत्र में कुर्बानी नहीं होगी. ऐसे स्थानों से खुले में मांस ले जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा.
  4. कुर्बानी के उपरान्त, कुर्बानी के अवशेष को खुले स्थानों, नाले, तालाब इत्यादि में नहीं फेकेंगे. कुर्बानी के अवशेष के निस्तारण के लिए संबंधित व्यक्तियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, नगर पालिका आदि से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुये अवशेषों का शीघ्र अति शीघ्र निस्तारण करायेंगे.
  5. कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल व अपने घर की छत पर किसी प्रकार की ईंट, पत्थर, कांच की बोतलें एवं कोई भी ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित नहीं करेगा.
  6. सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा पोस्ट न करें, जिससे किसी की भी सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचे.

इसे भी पढ़ें: संगम विहार में बकरीद को लेकर एसएचओ ने मुस्लिम समुदाय के लोगो के साथ की बैठक

इसे भी पढ़ें: Eid-al-Adha 2023: जामा मस्जिद के मीना बाजार में सजी बकरों की मंडी, 2.50 लाख का बकरा बना आकर्षण का केंद्र

गाजियाबाद के शहर इमाम जमीर बेग कासमी

नई दिल्ली/गाजियाबाद: देशभर में कल यानी 29 जून को ईद उल अजहा का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा. गाजियाबाद के शहर इमाम जमीर बेग कासमी ने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा है कि ईद उल अजहा (बकरीद) के मौके पर सफाई का खास ख्याल रखें. कुर्बानी के दौरान खास ख्याल रखें कि जो भी फेंकने वाला सामान हो उसे कट्टे या पॉलिथीन आदि में पैक कर नगर निगम की गाड़ी को सौंप दें. इधर-उधर फेंकने से परहेज करें. प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना करें. बकरीद को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसका सख्ती से पालन करें. कुर्बानी के दौरान जानवर की वीडियोग्राफी ना करें. उम्मीद है कि मुस्लिम समुदाय के लोग इन सभी बातों का पालन करेंगे.

बता दें, 24 जून 2023 को ईद-उल-अजहा (बकरीद) त्योहार को मद्देनजर रखते हुए कमिश्नरेट गाजियाबाद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है. धारा 144 25 जून 2023 से 4 जुलाई 2023 की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी.

6 प्वाइंट्स में समझें आदेश-

  1. ईद-उल-अजहा (बकरीद) के दौरान ईदगाहों और मस्जिदों के आसपास नमाजियों के आवागमन के मार्गों पर सुअर, सांड और अन्य प्रतिबन्धित जानवरों के चलने-घूमने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा.
  2. बकरीद के दौरान के प्रतिबन्धित पशुओं की कुर्बानी पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगी. कुर्बानी खुले में न करके चारों ओर से आवरित (Covered) करके ही की जायेगी. तथा गैर परम्परागत स्थानों और नये स्थानों पर कुर्बानी प्रतिबंधित होगी.
  3. सार्वजनिक स्थानों और गैर मुस्लिम क्षेत्र में कुर्बानी नहीं होगी. ऐसे स्थानों से खुले में मांस ले जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा.
  4. कुर्बानी के उपरान्त, कुर्बानी के अवशेष को खुले स्थानों, नाले, तालाब इत्यादि में नहीं फेकेंगे. कुर्बानी के अवशेष के निस्तारण के लिए संबंधित व्यक्तियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, नगर पालिका आदि से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुये अवशेषों का शीघ्र अति शीघ्र निस्तारण करायेंगे.
  5. कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल व अपने घर की छत पर किसी प्रकार की ईंट, पत्थर, कांच की बोतलें एवं कोई भी ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित नहीं करेगा.
  6. सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा पोस्ट न करें, जिससे किसी की भी सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचे.

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