नई दिल्ली/गाजियाबाद: 11 वर्षीय बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट हर्षवर्धन की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रदीप कुमार और दिलीप कुमार को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. साथ ही उन पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी.
विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार के मुताबिक गाजियाबाद के खोड़ा थाने में 5 सितंबर 2022 को दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था. बच्ची के पिता के मुताबिक, जिस मकान में वह अपने परिवार के साथ रहते थे, उसी मकान में तीसरी मंजिल पर दो सगे भाई किराए पर रहते थे. बच्ची के मां-बाप जब काम पर गए हुए थे उसी दौरान दोनों भाइयों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. दोनों ने बच्ची को डरा धमकाकर कहा था कि इस बारे में किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे.
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डर की वजह से बच्ची कई महीने तक इस बात को अपने परिजनों से छुपाए रही, दर्द से छटपटाती रही. 2022 में जब बच्ची के पेट में ज्यादा दर्द हुआ तो उसकी मां उसे डॉक्टर के पास लेकर गई. डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराने को कहा. अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पता चला कि बच्ची आठ महीने की गर्भवती है. यह बात सुनते ही परिजनों के होश उड़ गए. जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने 5 सितंबर, 2022 को प्रदीप कुमार और दिलीप कुमार के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया. पिछले साल अक्टूबर में नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया था.
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