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Noida: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की मुरादाबाद में 63 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति हुई कुर्क - Police Commissioner Court Gautam Buddha Nagar

पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतम बुद्ध नगर द्वारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के अंतर्गत मुरादाबाद सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के जिगर कॉलोनी निवासी मोहम्मद फैजान की दो संपत्तियों को कुर्क किया. जिनकी कुल कीमत लगभग साढे 63 लाख रुपए है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 31, 2023, 9:02 PM IST

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: थाना बीटा दो पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के अंतर्गत मुरादाबाद सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के जिगर कॉलोनी निवासी मोहम्मद फैजान की दो संपत्तियों को कुर्क किया. मोहम्मद फैजान वर्तमान में थाना बीटा तो क्षेत्र के एनआरआई सिटी के 1 टावर के फ्लैट नंबर 001 में रह रहा है. पुलिस न्यायालय द्वारा आरोपी के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई दो संपत्तियां कुर्क किया गया.

आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 343/ 23 के अंतर्गत धारा 2/3 (1) में मामला दर्ज किया गया था. थाना बीटा दो पुलिस के द्वारा मंगलवार को मोहम्मद फैजान के आवासीय प्लॉट 140 वर्ग गज को कुर्क किया गया जिस पर मकान बना हुआ है जो ग्राम भीमाठेर तहसील मुरादाबाद में स्थित है.

ये भी पढ़ें: गाजियाबाद: भू माफिया महबूब अली पर पुलिस का शिकंजा कसा, 60 करोड़ की संपत्ति कुर्क

जिसकी अनुमानित कीमत 31,74,058 है. इसके साथ ही इसी गांव में बने दूसरे 210 वर्ग मीटर के प्लॉट को भी कुर्क किया गया जिसकी अनुमानित लागत 31,74,058 है. दोनों अचल संपत्तियां करीब 63 लाख 48 हजार 116 रुपये की है जिनको कुर्क किया गया है.

गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह द्वारा अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में नामित आरोपी के विरुद्ध 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. जिसमें आरोपी की संपत्ति को कुर्क किया गया है. पुलिस द्वारा आरोपी की दो अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है जिनकी लागत लगभग साढ़े 63 लाख रुपए बताई गई है. इसके अलावा पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतम बुद्ध नगर द्वारा गुंडा एक्ट के अंतर्गत आरोपी थाना कासना के सिरसा गांव निवासी कर्ण उर्फ करन को पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की सीमा से जिला बदर किया गया है.

ये भी पढ़ें: नोएडा पुलिस ने रणदीप भाटी गैंग के सदस्य बृजानंद की करोड़ों की संपत्ति हरियाणा में किया कुर्क

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: थाना बीटा दो पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के अंतर्गत मुरादाबाद सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के जिगर कॉलोनी निवासी मोहम्मद फैजान की दो संपत्तियों को कुर्क किया. मोहम्मद फैजान वर्तमान में थाना बीटा तो क्षेत्र के एनआरआई सिटी के 1 टावर के फ्लैट नंबर 001 में रह रहा है. पुलिस न्यायालय द्वारा आरोपी के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई दो संपत्तियां कुर्क किया गया.

आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 343/ 23 के अंतर्गत धारा 2/3 (1) में मामला दर्ज किया गया था. थाना बीटा दो पुलिस के द्वारा मंगलवार को मोहम्मद फैजान के आवासीय प्लॉट 140 वर्ग गज को कुर्क किया गया जिस पर मकान बना हुआ है जो ग्राम भीमाठेर तहसील मुरादाबाद में स्थित है.

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जिसकी अनुमानित कीमत 31,74,058 है. इसके साथ ही इसी गांव में बने दूसरे 210 वर्ग मीटर के प्लॉट को भी कुर्क किया गया जिसकी अनुमानित लागत 31,74,058 है. दोनों अचल संपत्तियां करीब 63 लाख 48 हजार 116 रुपये की है जिनको कुर्क किया गया है.

गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह द्वारा अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में नामित आरोपी के विरुद्ध 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. जिसमें आरोपी की संपत्ति को कुर्क किया गया है. पुलिस द्वारा आरोपी की दो अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है जिनकी लागत लगभग साढ़े 63 लाख रुपए बताई गई है. इसके अलावा पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतम बुद्ध नगर द्वारा गुंडा एक्ट के अंतर्गत आरोपी थाना कासना के सिरसा गांव निवासी कर्ण उर्फ करन को पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की सीमा से जिला बदर किया गया है.

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