नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडाः वायु प्रदूषण और घना कोहरा लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है. लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं. वहीं चालकों के लिए सड़क पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है. ग्रेटर नोएडा में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर के खतरनाक स्थिति पर पहुंचने के बाद यमुना प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने अधिकारियों के साथ बैठक (Meeting of Yamuna Authority and Greater Noida Authority) कर स्थिति की समीक्षा की. यहां एक्यूआई का स्तर 400 को पार गया है.
बैठक में कहा गया कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) (ग्रैप) के सभी चरणों का सख्ती से पालन करवाया जाए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं.
समीक्षा बैठक में बताया गया कि ग्रैप के प्रावधानों के उल्लंघन करने वालों पर प्राधिकरण की टीमों द्वारा जुर्माना भी लगाया जाएगा. इसके साथ ही प्राधिकरण ने सभी तरह के निर्माण कार्य पर पूरी तरह रोक लगा दी (Construction Work Stopped Due to Pollution) है.
यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह ने कहा कि एनजीटी के नियमों का पालन किया जा रहा है. वही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के सभी चरणों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है. ज्यादा प्रदूषण होने के कारण एक्यूआई का स्तर 400 को पार कर गया है, जिससे गैप डार्क रेड जोन में पहुंच गया है. इसी के कारण प्राधिकरण के क्षेत्र में सभी विकास कार्यों पर रोक लगा दी गई है. खासकर मिट्टी व प्रदूषण फैलाने वाले सभी कार्य बंद करा दिए गए हैं.
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं-
- यमुना और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में हॉट मिक्स प्लांट, आरएमसी प्लांट और स्टोन क्रेशर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश
- ग्रैप लागू होने के दौरान किसी भी प्रकार के खनन कार्य के संचालन पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश
- सभी निर्माण स्थलों पर मटेरियल को ग्रीन नेट से ढकने और एंटी स्मॉग गन और स्प्रिंकलर का उपयोग करने के निर्देश
- सभी मैकेनिकल स्विमिंग एजेंसियों के माध्यम से पानी का छिड़काव करते हुए मानक के अनुरूप निर्धारित गति पर मैकेनिकल स्विमिंग मशीनों को चलाए जाने के निर्देश
- 500 मीटर से बड़ी साइटों को ऐप पर पंजीकृत कराने के निर्देश दिए गए और जो प्रोजेक्ट ऐप पंजीकृत नहीं होंगे उन्हें तत्काल बंद करने के निर्देश
- ग्रैप के निर्धारित मानकों का पालन न करने वाली निर्माण एजेंसियों संस्थाओं और वाहनों पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश
- किसी प्रकार के गारवेज, पत्ते जलाने और कोयला का उपयोग करने वाले तंदूर पर प्रतिबंध लगाने के अलावा उल्लंघनकर्ताओं को भारी जुर्माना लगाने और कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
- स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटीज को बंद करने हेतु एडवाइजर जारी करने के निर्देश
- प्रदूषण रोकथाम हेतु कई फायर टेंडरो के माध्यम से पेड़ों पत्तियों को धोने का निर्देश
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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी प्रभावितः यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह ने बताया कि एनजीटी के मानकों के अनुसार प्राधिकरण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है. वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्य भी इससे प्रभावित होगा एयरपोर्ट के कार्य में मिट्टी और अन्य प्रदूषण करने वाले निर्माण कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. वहीं जो निर्माण कार्य प्रदूषण नहीं करेगा वह कार्य चलता रहेगा.