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Kanjhawala Hit And Drag Case: आरोप तय करने पर रोहिणी कोर्ट 27 जुलाई को सुनाएगी फैसला

कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में रोहिणी केस 27 जुलाई को सुनवाई करेगी. इसमें कोर्ट आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुनाएगी. 1 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी.

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Published : Jul 17, 2023, 7:17 PM IST

नई दिल्ली: रोहिणी कोर्ट ने कंझावला हिट एंड ड्रैग मामले में आरोप तय करने पर आदेश सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस मामले 27 जुलाई को फैसला सुनाएगी. दिल्ली पुलिस ने एक अप्रैल को सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. इस मामले में 31 दिसंबर 2022 और एक जनवरी 2023 की मध्यरात्रि को सुल्तानपुरी इलाके में 23 वर्षीय अंजलि को कथित तौर पर एक कार ने टक्कर मार दी और 13 किलोमीटर तक घसीटा था. घटना में उसकी मौत हो गई थी.

स्कूटी सवार अंजलि अपनी सहेली के साथ नए साल का जश्न मानकर रात के समय घर लौट रही थी. तभी यह हादसा हुआ था. दिल्ली पुलिस ने दो जनवरी को दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था. शुरू में पुलिस ने इस मामले को गैर इरादतन हत्या और सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मानकर दर्ज किया था.

इसके बाद में पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की हत्या की धारा 302 भी जोड़ा था. मामले के दो आरोपित आशुतोष भारद्वाज एवं अंकुश को पहले ही अदालत ने जमानत दे दी थी, जबकि एक अन्य आरोपित दीपक खन्ना को कोर्ट ने 13 मई को जमानत दे दी थी.

दीपक खन्ना को बना दिया था फर्जी ड्राइवरः दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी को पुलिस के सामने झूठे तरीके से पेश किया गया था कि वह घटना वाले दिन वाहन चला रहा था. जबकि ऐसा नहीं था. उस दिन कार दूसरा आरोपी चला रहा था. क्योंकि वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) नीरज गौड़ की अदालत ने वकील द्वारा दिए गए तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद आरोपी दीपक खन्ना को जमानत दे दी थी.

यह भी पढ़ेंः Kanjhawala Case: अंजलि सिंह के परिवार की मदद को आगे आए शाहरुख खान, NGO मीर ने डोनेट की राशि!

जमानत देते समय अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोपों से यह पता नहीं चलता है कि वह हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ साजिश में था. अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ आरोपपत्र में सबूत मिटाने, आरोपियों का सहयोग करने व आपराधिक साजिश में शामिल था. ऐसे में आरोपी जमानत पाने का हकदार है. अदालत ने आरोपी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इनते ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर जमानत दी थी.

वहीं, पुलिस ने कहा कि आरोपी दीपक खन्ना को जांच को गुमराह करने के लिए पुलिस के सामने झूठी गवाही देने के लिए कुछ आर्थिक लाभ देने का वादा किया गया था. हालांकि, अदालत ने कहा कि मुकदमा लम्बा चलेगा. आरोपी इल्जाम गंभीर नहीं है. इसलिए उसे जमानत दी जा सकती है.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली कंझावला केस में आरोपियों ने कबूला गुनाह, कहा- पता था नीचे अंजलि फंसी है

नई दिल्ली: रोहिणी कोर्ट ने कंझावला हिट एंड ड्रैग मामले में आरोप तय करने पर आदेश सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस मामले 27 जुलाई को फैसला सुनाएगी. दिल्ली पुलिस ने एक अप्रैल को सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. इस मामले में 31 दिसंबर 2022 और एक जनवरी 2023 की मध्यरात्रि को सुल्तानपुरी इलाके में 23 वर्षीय अंजलि को कथित तौर पर एक कार ने टक्कर मार दी और 13 किलोमीटर तक घसीटा था. घटना में उसकी मौत हो गई थी.

स्कूटी सवार अंजलि अपनी सहेली के साथ नए साल का जश्न मानकर रात के समय घर लौट रही थी. तभी यह हादसा हुआ था. दिल्ली पुलिस ने दो जनवरी को दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था. शुरू में पुलिस ने इस मामले को गैर इरादतन हत्या और सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मानकर दर्ज किया था.

इसके बाद में पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की हत्या की धारा 302 भी जोड़ा था. मामले के दो आरोपित आशुतोष भारद्वाज एवं अंकुश को पहले ही अदालत ने जमानत दे दी थी, जबकि एक अन्य आरोपित दीपक खन्ना को कोर्ट ने 13 मई को जमानत दे दी थी.

दीपक खन्ना को बना दिया था फर्जी ड्राइवरः दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी को पुलिस के सामने झूठे तरीके से पेश किया गया था कि वह घटना वाले दिन वाहन चला रहा था. जबकि ऐसा नहीं था. उस दिन कार दूसरा आरोपी चला रहा था. क्योंकि वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) नीरज गौड़ की अदालत ने वकील द्वारा दिए गए तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद आरोपी दीपक खन्ना को जमानत दे दी थी.

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जमानत देते समय अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोपों से यह पता नहीं चलता है कि वह हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ साजिश में था. अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ आरोपपत्र में सबूत मिटाने, आरोपियों का सहयोग करने व आपराधिक साजिश में शामिल था. ऐसे में आरोपी जमानत पाने का हकदार है. अदालत ने आरोपी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इनते ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर जमानत दी थी.

वहीं, पुलिस ने कहा कि आरोपी दीपक खन्ना को जांच को गुमराह करने के लिए पुलिस के सामने झूठी गवाही देने के लिए कुछ आर्थिक लाभ देने का वादा किया गया था. हालांकि, अदालत ने कहा कि मुकदमा लम्बा चलेगा. आरोपी इल्जाम गंभीर नहीं है. इसलिए उसे जमानत दी जा सकती है.

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