नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: सूरजपुर स्थित जिला अदालत ने एक 8 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया (life imprisonment to accused of raping 8 year old) है. आरोपी मासूम को टॉफी देने के बहाने एकांत में ले गया था जहां उसने हाथ पैर बांधकर मासूम के साथ दुष्कर्म किया. मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमोहन श्रीवास्तव ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट दोषी पाया है.
अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि सूरजपुर कस्बे में एक महिला किराए के मकान में रहती है और वह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करती है. महिला ने 27 अगस्त 2019 को पुलिस को दी गई शिकायत में कहा था कि उसकी 8 साल की मासूम बेटी, घर के बाहर अपने भाई के साथ खेल रही थी. इस बीच पड़ोस में ही रहने वाला नन्हे मिश्रा का नाम का व्यक्ति वहां पहुंचा और उसकी मासूम बेटी को बहला-फुसलाकर टॉफी का लालच दिया और अपने साथ ले गया.
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कुछ देर बाद बच्ची का छोटा भाई पीछे-पीछे आरोपी के कमरे पर पहुंचा तो उसने वहां बहन के साथ जबरन गलत काम होता देखा. इसके बाद लड़के ने यह बात अपनी मां को बताई जिसपर पीड़ित बच्ची की मां भागकर मौके पर पहुंची और बच्ची को खून से लथपथ देखा. वहीं मौके पर पहुंचे मकान मालिक के बेटे ने आरोपी को कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को मामले की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया. इसके बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया गया. अदालत ने मामले में पक्ष और विपक्ष दोनों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया. जिला न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई जिसके साथ 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.