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Khayala Triple Murder Case: आरोपी के 5 घंटे की कस्टडी पैरोल आवदेन पर कोर्ट ने एसएचओ को जारी किया नोटिस - ट्रिपल मर्डर के आरोपी

तीन निर्दोष लोगों की हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी ने कोर्ट से 5 घंटे के कस्टडी पैरोल का आवेदन दिया है. इस पर कोर्ट ने ख्याला पुलिस थाने के एसएचओ को नोटिस जारी किया है कि वो जांच कर बताएं कि आरोपी के पते वाली सम्पति के असली मालिक कौन है. इसका ब्यौरा कोर्ट में अगली तारीख तक जमा करें.

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5 घंटे की कस्टडी पैरोल आवदेन
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Published : May 25, 2023, 9:07 PM IST

नई दिल्ली: वेस्ट दिल्ली के ख्याला में 2019 में हुए ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी ने गुरुवार को अपने वकील द्वारा तीस हजारी कोर्ट में अपने घर की स्थिति देखने के लिए 5 घंटे की कस्टडी पैरोल की अर्जी लगाई है. जिस पर कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाली शर्मा ने ख्याला पुलिस थाने के एसएचओ को नोटिस जारी कर आवेदक (आरोपी) द्वारा बताए गए पते की जांच कर, ये पता लगाने के निर्देश दिए है कि इस सम्पति का असली मालिक कौन है. एसएचओ को अगली तारीख पर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं.

इस मामले में गुरुवार को आरोपी जेल से कोर्ट में पेश हुए था. साथ ही गवाह नंबर-18 एएसआई धर्म सिंह की गवाही पूरी हो चुकी है. इस मामले के दूसरे गवाह सेवानिवृत्त एसआई राम बाबू भी कोर्ट में गवाही के लिए हाजिर हुए थे, लेकिन उनकी गवाही पूरी नही हुई. क्योंकि इस गवाह ने तीनों मृतकों की डीडीयू मॉर्चरी द्वारा खून के नमूने की रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं लगाई थी. इसलिए इस केस के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर भूपेश कुमार को पूरे विवरण के साथ अगली तारीख पर पेश होने के नोटिस दिए गए हैं.

इस मर्डर केस में आरोपी आजाद तीन निर्दोष लोगों की हत्या के आरोप में जेल में बंद है. आरोपी ने अपने वकील द्वारा कोर्ट में एक अर्जी लगाई है, जिसमें कहा गया है कि हत्या कांड होने के बाद से उसके परिवार वाले उससे सम्पर्क में नहीं है और न ही वो लोग उससे कभी जेल में मिलने आए हैं. आरोपी ने अपने आवेदन में कहा है कि उसके पास अपनी एक लगभग 12 गज कि सम्पति है, जिसका पता रघुवीर नगर घोड़े वाला मंदिर, सीमेंट गोदाम दिल्ली है. वो पिछले 16/1/2019 से जेल में बंद है. उसे डर है कि उसकी इस सम्पति पर किसी और ने कब्जा कर लिया है. इसलिए आवेदक अपने घर की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए कोर्ट से 5 घंटे की कस्टडी पैरोल चाहता है.

कोर्ट ने आवेदक द्वारा लगाई गई पिछली जमानत अर्जी में बिल्कुल यही ग्राउंड पाए थे, जो दिनांक 4/3/23 को कोर्ट ने खारिज कर दी थी. क्योंकि आवेदक 3 निर्दोष लोगों की हत्या के आरोप में जेल में बंद है. साथ ही पिछली जमानत अर्जी के साथ आरोपी ने अपनी सम्पति से संबंधित कोई भी दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश नहीं किया था. इसलिए कोर्ट ने आरोपी के इस 5 घंटे के कस्टडी पैरोल वाले आवदेन पर ख्याला पुलिस थाने के एसएचओ को नोटिस जारी किया है कि वो जांच कर बताएं कि आरोपी के पते वाली सम्पति के असली मालिक कौन है. इसका ब्यौरा कोर्ट में अगली तारीख तक जमा करे. इस मामले की अगली तारीख 2 जून को निर्धारित की गई है.

ये भी पढ़ें : समयपुर बादलीः बीमार ससुर का हाल जानने पहुंचे दामाद की पीट-पीटकर हत्या

नई दिल्ली: वेस्ट दिल्ली के ख्याला में 2019 में हुए ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी ने गुरुवार को अपने वकील द्वारा तीस हजारी कोर्ट में अपने घर की स्थिति देखने के लिए 5 घंटे की कस्टडी पैरोल की अर्जी लगाई है. जिस पर कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाली शर्मा ने ख्याला पुलिस थाने के एसएचओ को नोटिस जारी कर आवेदक (आरोपी) द्वारा बताए गए पते की जांच कर, ये पता लगाने के निर्देश दिए है कि इस सम्पति का असली मालिक कौन है. एसएचओ को अगली तारीख पर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं.

इस मामले में गुरुवार को आरोपी जेल से कोर्ट में पेश हुए था. साथ ही गवाह नंबर-18 एएसआई धर्म सिंह की गवाही पूरी हो चुकी है. इस मामले के दूसरे गवाह सेवानिवृत्त एसआई राम बाबू भी कोर्ट में गवाही के लिए हाजिर हुए थे, लेकिन उनकी गवाही पूरी नही हुई. क्योंकि इस गवाह ने तीनों मृतकों की डीडीयू मॉर्चरी द्वारा खून के नमूने की रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं लगाई थी. इसलिए इस केस के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर भूपेश कुमार को पूरे विवरण के साथ अगली तारीख पर पेश होने के नोटिस दिए गए हैं.

इस मर्डर केस में आरोपी आजाद तीन निर्दोष लोगों की हत्या के आरोप में जेल में बंद है. आरोपी ने अपने वकील द्वारा कोर्ट में एक अर्जी लगाई है, जिसमें कहा गया है कि हत्या कांड होने के बाद से उसके परिवार वाले उससे सम्पर्क में नहीं है और न ही वो लोग उससे कभी जेल में मिलने आए हैं. आरोपी ने अपने आवेदन में कहा है कि उसके पास अपनी एक लगभग 12 गज कि सम्पति है, जिसका पता रघुवीर नगर घोड़े वाला मंदिर, सीमेंट गोदाम दिल्ली है. वो पिछले 16/1/2019 से जेल में बंद है. उसे डर है कि उसकी इस सम्पति पर किसी और ने कब्जा कर लिया है. इसलिए आवेदक अपने घर की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए कोर्ट से 5 घंटे की कस्टडी पैरोल चाहता है.

कोर्ट ने आवेदक द्वारा लगाई गई पिछली जमानत अर्जी में बिल्कुल यही ग्राउंड पाए थे, जो दिनांक 4/3/23 को कोर्ट ने खारिज कर दी थी. क्योंकि आवेदक 3 निर्दोष लोगों की हत्या के आरोप में जेल में बंद है. साथ ही पिछली जमानत अर्जी के साथ आरोपी ने अपनी सम्पति से संबंधित कोई भी दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश नहीं किया था. इसलिए कोर्ट ने आरोपी के इस 5 घंटे के कस्टडी पैरोल वाले आवदेन पर ख्याला पुलिस थाने के एसएचओ को नोटिस जारी किया है कि वो जांच कर बताएं कि आरोपी के पते वाली सम्पति के असली मालिक कौन है. इसका ब्यौरा कोर्ट में अगली तारीख तक जमा करे. इस मामले की अगली तारीख 2 जून को निर्धारित की गई है.

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