नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट ने पासपोर्ट कार्यालय से आरोपी राजीव सक्सेना के पासपोर्ट के निलंबन की वजहों पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने 8 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
राजीव सक्सेना ने कोर्ट से मई में यूरोप, दुबई और ब्रिटेन जाने की इजाजत मांगी है. याचिका में कहा गया है कि उसे अपने इलाज के लिए विदेश जाने की जरुरत है. आपको बता दें कि पिछले 25 मार्च को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी.
14 फरवरी को मिली थी जमानत
पिछले 25 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को नियमित जमानत दी थी. राजीव सक्सेना ने स्वास्थ्य वजहों से जमानत की मांग की थी. पिछले 14 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को अंतरिम जमानत दी थी. 12 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 18 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था.
कोर्ट ने राजीव सक्सेना का एम्स में मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना ने कहा कि उसे ल्यूकेमिया की बीमारी है. उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है.