ETV Bharat / state

दिल्ली हिंसा मामले में इशरत जहां समेत तीन को जमानत मिली

इशरत जहां को पिछले 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. इशरत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 147, 148, 149, 186, 307, 332, 353 और 34 और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है.

accused of delhi violence case ishrat janha got bail from kadkadduma court
दिल्ली हिंसा मामले में इशरत जहां समेत तीन को जमानत मिली
author img

By

Published : Mar 21, 2020, 7:37 PM IST

नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां समेत तीन आरोपियों को जमानत दे दिया है. एडिशनल सेशंस जज मंजूषा वाधवा ने तीन आरोपियों को जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने इसी मामले में गिरफ्तार खालिद सैफी को जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने इशरत जहां समेत जिन आरोपियों को जमानत दी है उनमें मोहम्मद सलीम और समीर अंसारी शामिल हैं.



26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था
इशरत जहां को पिछले 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. इशरत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 147, 148, 149, 186, 307, 332, 353 और 34 और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. ये एफआईआर जगतपुरी थाने के एक सब-इंस्पेक्टर के बयान पर दर्ज किया गया था.



भीड़ को उकसाने का आरोप
पुलिस के मुताबिक इशरत जहां ने भीड़ को उकसाते हुए कहा कि हम चाहें मर जाएं, लेकिन हम यहां से नहीं हटेंगे, चाहे पुलिस कुछ भी कर ले हम आजादी लेकर रहेंगे. पुलिस के मुताबिक खालिद सैफी ने भीड़ से कहा कि पुलिस पर पथराव करो भीड़ भाग जाएगी. इसके बाद पथराव शुरू हो गया. पुलिस के मुताबिक 26 फरवरी को जगतपुरी में ने केवल पुलिस पर पथराव हुआ बल्कि गोलियां भी चलाई गई थीं.

नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां समेत तीन आरोपियों को जमानत दे दिया है. एडिशनल सेशंस जज मंजूषा वाधवा ने तीन आरोपियों को जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने इसी मामले में गिरफ्तार खालिद सैफी को जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने इशरत जहां समेत जिन आरोपियों को जमानत दी है उनमें मोहम्मद सलीम और समीर अंसारी शामिल हैं.



26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था
इशरत जहां को पिछले 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. इशरत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 147, 148, 149, 186, 307, 332, 353 और 34 और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. ये एफआईआर जगतपुरी थाने के एक सब-इंस्पेक्टर के बयान पर दर्ज किया गया था.



भीड़ को उकसाने का आरोप
पुलिस के मुताबिक इशरत जहां ने भीड़ को उकसाते हुए कहा कि हम चाहें मर जाएं, लेकिन हम यहां से नहीं हटेंगे, चाहे पुलिस कुछ भी कर ले हम आजादी लेकर रहेंगे. पुलिस के मुताबिक खालिद सैफी ने भीड़ से कहा कि पुलिस पर पथराव करो भीड़ भाग जाएगी. इसके बाद पथराव शुरू हो गया. पुलिस के मुताबिक 26 फरवरी को जगतपुरी में ने केवल पुलिस पर पथराव हुआ बल्कि गोलियां भी चलाई गई थीं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.