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ग्रेटर नोएडाः नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की कठोर सजा, 50 हजार का जुर्माना भी - अभियोजन अधिकारी चवन पाल भाटी और नीतू विश्नोई

गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए सात साल की कारावास की सजा सुनाई है. दोषी रवि ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की घटना को 30 नवंबर 2015 को अंजाम दिया था. पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Jan 25, 2023, 8:50 PM IST

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडाः जिला न्यायालय गौतमबुद्ध नगर के एडीजे/पॉक्सो 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी को 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को 3 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

अभियोजन अधिकारी चवन पाल भाटी और नीतू विश्नोई ने बताया कि 30 नवंबर 2015 को रबूपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग युवती घर से शौच के लिए निकली थी तभी आरोपी रवि ने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया. युवती ने घर आकर पूरी घटना परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने रबूपुरा थाने में मामले की शिकायत की. परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट व एससी/एसटी की धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की गई. न्यायालय में सुनवाई के दौरान कोर्ट पैरोकार राहुल सैनी ने मामले में गहन पैरवी की.

जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एडीजे/पॉक्सो 1 अनिल कुमार द्वारा दोनों पक्षों के गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी रवि को दोषी मानते हुए 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषी पर ₹50000 का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना जमा न करने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

ये भी पढ़ेंः किराड़ी: युवक की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश, दिल्ली सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला और बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है. गौतमबुद्ध नगर पुलिस और अभियोजन अधिकारी की कठोर पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग युवती से दुष्कर्म के आरोपी को जिला न्यायालय द्वारा 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.

ये भी पढ़ेंः Clean Chit to Dhirendra Shastri : बागेश्वर महाराज धीरेंद्र शास्त्री को नागपुर पुलिस की क्लीनचिट

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडाः जिला न्यायालय गौतमबुद्ध नगर के एडीजे/पॉक्सो 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी को 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को 3 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

अभियोजन अधिकारी चवन पाल भाटी और नीतू विश्नोई ने बताया कि 30 नवंबर 2015 को रबूपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग युवती घर से शौच के लिए निकली थी तभी आरोपी रवि ने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया. युवती ने घर आकर पूरी घटना परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने रबूपुरा थाने में मामले की शिकायत की. परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट व एससी/एसटी की धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की गई. न्यायालय में सुनवाई के दौरान कोर्ट पैरोकार राहुल सैनी ने मामले में गहन पैरवी की.

जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एडीजे/पॉक्सो 1 अनिल कुमार द्वारा दोनों पक्षों के गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी रवि को दोषी मानते हुए 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषी पर ₹50000 का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना जमा न करने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला और बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है. गौतमबुद्ध नगर पुलिस और अभियोजन अधिकारी की कठोर पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग युवती से दुष्कर्म के आरोपी को जिला न्यायालय द्वारा 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.

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