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नोएडा में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास, 50 हजार का जुर्माना - नोएडा में नाबालिग से दुष्कर्म

नोएडा की अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दो चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले हैवान को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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Published : Jul 19, 2023, 8:52 PM IST

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडाः खेत पर काम करते समय किशोरी से जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी को जिला न्यायालय ने 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दो चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने सुनवाई करते हुए दोषी शिवदत्त को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 50,000 का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि जमा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.

अभियोजन अधिकारी चमन पाल सिंह ने बताया कि जेवर कोतवाली में 30 जुलाई 2020 को पीड़ित परिवार ने तहरीर देखकर पुलिस से शिकायत की. इसमें बताया कि वह खेत में धान की फसल के लिए काम कर रहे थे तभी खेत को जाते समय उनकी 10 वर्षीय किशोरी को साबौता गांव निवासी शिवदत्त ने जबरन ज्वार के खेत में खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

खेत के बराबर से गुजरते समय परिजनों ने पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनी. इसके बाद ज्वार के अंदर खेत में पहुंचे तो आरोपी शिवदत्त मौके से फरार हो गया. पीड़ित परिवार ने जेवर कोतवाली में मामले की शिकायत दी. पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर जेवर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया. उसके बाद पुलिस ने आरोपी शिवदत्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की.

जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए आधा दर्जन से ज्यादा गवाह पेश किए. साथ ही दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह, गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दो चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने आरोपी शिवदत्त को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसके साथ ही जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी.

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडाः खेत पर काम करते समय किशोरी से जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी को जिला न्यायालय ने 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दो चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने सुनवाई करते हुए दोषी शिवदत्त को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 50,000 का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि जमा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.

अभियोजन अधिकारी चमन पाल सिंह ने बताया कि जेवर कोतवाली में 30 जुलाई 2020 को पीड़ित परिवार ने तहरीर देखकर पुलिस से शिकायत की. इसमें बताया कि वह खेत में धान की फसल के लिए काम कर रहे थे तभी खेत को जाते समय उनकी 10 वर्षीय किशोरी को साबौता गांव निवासी शिवदत्त ने जबरन ज्वार के खेत में खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

खेत के बराबर से गुजरते समय परिजनों ने पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनी. इसके बाद ज्वार के अंदर खेत में पहुंचे तो आरोपी शिवदत्त मौके से फरार हो गया. पीड़ित परिवार ने जेवर कोतवाली में मामले की शिकायत दी. पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर जेवर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया. उसके बाद पुलिस ने आरोपी शिवदत्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की.

जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए आधा दर्जन से ज्यादा गवाह पेश किए. साथ ही दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह, गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दो चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने आरोपी शिवदत्त को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसके साथ ही जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी.

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