नई दिल्ली: उन्नाव रेप कांड में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ गई हैं. तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर पर पॉक्सो की अन्य धाराओं के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया.
'16 अगस्त से गवाहों के बयान होंगे दर्ज'
उन्नाव रेप कांड केस में कोर्ट ने पॉक्सो की धारा 5 सी और 6 भी जोड़ने का आदेश दिया है. कोर्ट ने एक लोकसेवक द्वारा यौन उत्पीड़न करने का आरोप भी तय करने का आदेश दिया. बता दें कि इन धाराओं के तहत दस साल की कैद की सजा का प्रावधान है. कोर्ट ने इस मामले में 16 अगस्त से गवाहों के बयान दर्ज करने का आदेश दिया है. बता दें कि गवाहों के बयान इन कैमरा दर्ज किए जाएंगे, जिसका मतलब है कि पीड़ित और आरोपी पक्ष के अलावा सुनवाई के दौरान कोर्ट में तीसरा कोई मौजूद नहीं रहेगा.
आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय करने का आदेश
पिछले 13 अगस्त को पीड़िता के पिता को गलत तरीके से आर्म्स एक्ट के तहत फंसाये जाने के मामले में कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर और तीन पुलिसकर्मियों पर आर्म्स एक्ट के तहत पीड़िता के पिता को गलत तरीके से फंसाने का आरोप तय किया था. बता दें कि पिछले 3 अगस्त को सीबीआई ने इस मामले में तीस हजारी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था.