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SMS-WhatsApp के जरिए दर्ज होगी गुमशुदा की FIR, 3 महीने में शुरू होगी सुविधा - sanjay kumar

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस तीन महीने में गुमशुदा लोगों की FIR एसएमएस, ई-मेल और व्हाट्सएप के जरिये आनलाइन दर्ज करने की सुविधा शुरू करेगी. गुमशुदा लोगों की सूचना दिल्ली पुलिस की वेबसाइट के जरिए दर्ज की जा सकेगी.

3 महीने में शुरू होगी सुविधा
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Published : Jun 21, 2019, 4:53 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस जल्द ही गुमशुदा लोगों की ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की सुविधा शुरू करेगी. दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को सौंपी अपने स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि गुमशुदा लोगों की सूचना दिल्ली पुलिस की वेबसाइट के जरिए दर्ज की जाएगी.

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस तीन महीने में गुमशुदा लोगों की FIR एसएमएस, ई-मेल और व्हाट्सएप के जरिये आनलाइन दर्ज करने की सुविधा शुरू करेगी. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ऑनलाइन शिकायत से मिली सूचना के आधार पर उसके लिए जांच अधिकारी मार्क कर दिया जाएगा. शिकायत जिस इलाके की होगी उस इलाके के थाने के SHO ये सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित शिकायत पर FIR दर्ज कराई जाए. इसके साथ-साथ शिकायतकर्ता को जांच की स्टेटस रिपोर्ट हर 24 घंटे में उसके मोबाइल पर दी जाएगी.

24 मई को कोर्ट ने दिया था निर्देश
पिछले 24 मई को हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो गुमशुदा लोगों के मामले में एसएमएस, ई-मेल और व्हाट्सएप के जरिये एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देने पर विचार करे. जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संगीता धींगरा सहगल ने कहा था कि इससे समय की बचत होगी और जल्द जांच हो सकेगी.

दरअसल एक महिला ने शिकायत की थी कि उसने अपने पति के गायब होने की सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. महिला ने कहा था कि 4 अगस्त 2018 को कुछ लोगों ने उसके पति का अपहरण किया था, महिला पुलिस आयुक्त के पास अपने प्रतिनिधि भेजती रही लेकिन एफआईआर 28 दिसंबर 2018 को दर्ज की गई.

महिला की इस शिकायत को हाईकोर्ट ने याचिका में तब्दील करते हुए सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि पुलिस तब सक्रिय हुई जब महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने पुलिस की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई और कहा कि कीमती समय बर्बाद कर दिया गया.

हाईकोर्ट ने पिछले 26 मार्च को इस केस को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को जांच के लिए सौंपने का आदेश दिया. उसके बाद क्राइम ब्रांच ने पिछले 13 मई को स्टेटस रिपोर्ट सौंपी. स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि गुमशुदा लोगों के बारे में SMS, EMAIL, WHATSAPP के जरिये एफआईआर दर्ज करने पर विचार करे. कोर्ट ने कहा कि अगर जांच के बाद गुमशुदा व्यक्ति मिल जाता है तो एफआईआर रद्द की जा सकती है.

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस जल्द ही गुमशुदा लोगों की ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की सुविधा शुरू करेगी. दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को सौंपी अपने स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि गुमशुदा लोगों की सूचना दिल्ली पुलिस की वेबसाइट के जरिए दर्ज की जाएगी.

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस तीन महीने में गुमशुदा लोगों की FIR एसएमएस, ई-मेल और व्हाट्सएप के जरिये आनलाइन दर्ज करने की सुविधा शुरू करेगी. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ऑनलाइन शिकायत से मिली सूचना के आधार पर उसके लिए जांच अधिकारी मार्क कर दिया जाएगा. शिकायत जिस इलाके की होगी उस इलाके के थाने के SHO ये सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित शिकायत पर FIR दर्ज कराई जाए. इसके साथ-साथ शिकायतकर्ता को जांच की स्टेटस रिपोर्ट हर 24 घंटे में उसके मोबाइल पर दी जाएगी.

24 मई को कोर्ट ने दिया था निर्देश
पिछले 24 मई को हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो गुमशुदा लोगों के मामले में एसएमएस, ई-मेल और व्हाट्सएप के जरिये एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देने पर विचार करे. जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संगीता धींगरा सहगल ने कहा था कि इससे समय की बचत होगी और जल्द जांच हो सकेगी.

दरअसल एक महिला ने शिकायत की थी कि उसने अपने पति के गायब होने की सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. महिला ने कहा था कि 4 अगस्त 2018 को कुछ लोगों ने उसके पति का अपहरण किया था, महिला पुलिस आयुक्त के पास अपने प्रतिनिधि भेजती रही लेकिन एफआईआर 28 दिसंबर 2018 को दर्ज की गई.

महिला की इस शिकायत को हाईकोर्ट ने याचिका में तब्दील करते हुए सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि पुलिस तब सक्रिय हुई जब महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने पुलिस की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई और कहा कि कीमती समय बर्बाद कर दिया गया.

हाईकोर्ट ने पिछले 26 मार्च को इस केस को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को जांच के लिए सौंपने का आदेश दिया. उसके बाद क्राइम ब्रांच ने पिछले 13 मई को स्टेटस रिपोर्ट सौंपी. स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि गुमशुदा लोगों के बारे में SMS, EMAIL, WHATSAPP के जरिये एफआईआर दर्ज करने पर विचार करे. कोर्ट ने कहा कि अगर जांच के बाद गुमशुदा व्यक्ति मिल जाता है तो एफआईआर रद्द की जा सकती है.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा है कि वो तीन महीने में गुमशुदा लोगों के मामले में एसएमएस, ई-मेल और व्हाट्सएप के जरिये आनलाइन एफआईआर दर्ज करने की सेवा शुरु करेगी। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को सौंपे अपने स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि गुमशुदा लोगों की सूचना दिल्ली पुलिस के वेबसाइट के जरिए दर्ज की जाएगी।



Body:दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आनलाइन शिकायत से मिली सूचना के आधार पर उसके लिए जांच अधिकारी मार्क कर दिया जाएगा। शिकायत जिस इलाके की होगी उस इलाके के थाने के एसएचओ ये सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। इसके साथ-साथ शिकायतकर्ता को जांच की प्रगति रिपोर्ट हर 24 घंटे में उसके मोबाइल पर दी जाएगी।
पिछले 24 मई को हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो गुमशुदा लोगों के मामले में एसएमएस, ई-मेल और व्हाट्सएप के जरिये एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देने पर विचार करे। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संगीता धींगरा सहगल ने कहा था कि इससे समय की बचत होगी और जल्द जांच हो सकेगी।
दरअसल एक महिला ने शिकायत की थी कि उसने अपने पति के गायब होने की सूचना पुलिस को दी थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। महिला ने कहा था कि 4 अगस्त 2018 को मातृ और उसके कुछ सहयोगियों ने उसके पति का अपहरण किया था। महिला ने पुलिस आयुक्त के पास अपने प्रतिनिधि भेजती रही लेकिन एफआईआर 28 दिसंबर 2018 को दर्ज किया गया।



Conclusion:महिला की इस शिकायत को हाईकोर्ट ने याचिका में तब्दील करते हुए सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि पुलिस तब सक्रिय हुई जब महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने पुलिस की निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बहुमूल्य समय बर्बाद कर दिया गया। हाईकोर्ट ने पिछले 26 मार्च को इस केस को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को जांच के लिए सौंपने का आदेश दिया। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने पिछले 13 मई को स्टेटस रिपोर्ट सौंपा। स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि गुमशुदा लोगों के बारे में एसएमएस, ई-मेल और व्हाट्सएप के जरिये एफआईआर दर्ज करने पर विचार करे। कोर्ट ने कहा कि अगर जांच के बाद गुमशुदा व्यक्ति मिल जाता है तो एफआईआर रद्द कर दिया जा सकता है।
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