नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत दी है. स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन के आदेश को निरस्त कर दिया है.
केजरीवाल के खिलाफ किया था समन जारी
1 अगस्त 2019 को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने केजरीवाल को समन जारी किया था.16 मई 2019 को राजेश कुमार ने अपना बयान दर्ज कराया था. उन्होंने कहा था कि केजरीवाल के ट्वीट की वजह से हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है. इस ट्वीट के जरिए केजरीवाल ने बीजेपी की छवि खराब करने की कोशश की है.
नेताओं को रेपिस्ट बताने का आरोप
राजेश कुमार की याचिका में कहा गया था कि केजरीवाल ने 30 सितंबर 2018 को ट्वीट कर बीजेपी नेताओं को रेपिस्ट बताया था. इसकी शिकायत वो पहले ही करना चाहता था लेकिन पिछले अप्रैल महीने में हनुमान जयंती के एक कार्यक्रम के दौरान जब एक महिला ने ये जाना कि वो बीजेपी नेता है तो उसने केजरीवाल के ट्वीट का उल्लेख करते हुए हमारे ऊपर फब्तियां कसी.
पार्टी की छवि को हुआ नुकसान
राजेश कुमार की ओर से कहा गया था कि केजरीवाल के उस ट्वीट की वजह से हमें और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कई बार शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है. इस अपमानजनक ट्वीट से देशभर के करोड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है.